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जल ही जीवन है मिशन को अपनाना जरूरी: एमपी सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि “जल ही जीवन है” मिशन को अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनाना जरूरी है। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। सभी 55 जिलों में जिला, तहसील, पंचायत, ग्राम स्तर तक कोई भी इस अभियान के प्रभाव से अछूता नहीं हैं। यह जल के प्रति हमारी निष्ठा और जागरूकता को दिखाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज उज्जैन के पुलिस लाइन में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब गहरीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण के लिए श्रमदान किया।

उन्होंने पाम का पौधा रोप कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन में आयोजित जल संरक्षण के अद्भुत आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन को बधाई देते हुए अभियान को निरंतर जारी रखने का आव्हान किया। उन्होंने सभी को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

15 फिट तक गहरा होगा तालाब: आसपास लगेंगे 1500 सौ से अधिक पौधे

पुलिस महानिरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस से आरंभ हुए जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन के तालाब के गहरीकरण का कार्य 5 जून से ही पुलिस वॉलिंटियर्स द्वारा किया जा रहा है। तालाब का 15 फीट तक गहरीकरण किया जाएगा।

साथ ही तालाब के आसपास वर्षाकाल में 1500 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। पुलिस लाइन में आकर्षक तरीके से सजाए गए तालाब तालाब के गहरीकरण में पुलिस जवानों तथा नगर निगम वॉलेंटियर्स के साथ-साथ जनसामान्य ने सक्रिय भूमिका निभाई।

परिसर में जल गंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम उत्सवीय वातावऱण में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आगमन पर सर्वप्रथम पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस बैंड द्वारा बजाई जा रही आकर्षक धुनों के बीच पुष्पवर्षा से डॉ. यादव का स्वागत किया गया।

इस अवसर पर सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेडा, श्री सतीश मालवीय, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, महापौर श्री मुकेश टटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना, संभागायुक्त उज्जैन श्री संजय गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत भसीन, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

MP में मानसून दौरान अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने एम.पी. ट्रांसको के फील्ड अधिकारी रहें तैयार – एम. डी. इंजी. सुनील तिवारी

MP MONSOON: जबलपुर में आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) की त्रैमासिक रिव्यू मीटिंग में प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने निर्देश दिए कि फील्ड के अधिकारी समय रहते प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर लें।

उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों में आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स मौजूद रखें। इस बात की भी पूरी तैयारी कर लें कि विषम परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में इन सामानों को पहुंचाने के लिए कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए।

उन्होंने मानसून पूर्व ट्रांसमिशन लाइनों, उन पर ट्रिपिंग और सबस्टेशनों के मेंटेनेंस कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।

उन्होंने ट्रांसमिशन लाइनों पर होने वाली ट्रिपिंग की समीक्षा कर इसे न्यूनतम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों की क्षमता तथा उन पर लोडिंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी लाइन या सबस्टेशन में निर्धारित सीमा से अधिक लोड न डाला जाये।

जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य से करें कार्य

प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने निर्देश दिए की फील्ड के अधिकारी जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य को ध्यान में रखकर सतर्कता और सुरक्षा के साथ मेंटेनेंस कार्य को पूर्ण करवायें।

उन्होंने कहा कि मानव जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, अतः कार्य के दौरान सुरक्षा मापदंडों का पालन कड़ाई से कराया जाये। मीटिंग में एम.पी. ट्रांसको के मुख्यालय स्थित सभी विभागध्यक्ष एवं प्रदेश के अधीक्षण अभियंता मौजूद थे।

Indian Coffee House Ujjain: एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में इंडियन कॉफी हाउस का शुभारंभ किया

Indian Coffee House Ujjain: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (MP CM MOHAN YADAV) ने शनिवार 15 जून को उज्जैन प्रवास के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम के समीप लगभग ढाई हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनाए गए इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां पर बैठकर स्वल्‍पाहार कर मुख्यमंत्री जी ने भोजन के गुणवत्ता की सरहाना की।

शुभारंभ कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस इंडियन कॉफ़ी हाउस शाखा का निर्माणकर्ता एजेंसी पुलिस विभाग है। उल्लेखनीय है कि इसमें पुलिस विभाग के लिए विशेष 30% का डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा।

शुभारंभ के पश्चात आमजन के लिए यह प्रारंभ हो जाएगा। इंडियन कॉफी हाउस की पहली शाखा प्रदेश के जबलपुर में प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन की जनता एवं पुलिस प्रशासन कि सुविधा के लिए इंडियन कॉफी हाउस प्रारंभ हुआ है।

इसके माध्यम से सभी को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिलेगा। इसी के साथ इंडियन कॉफ़ी हाउस भारत कि विविधता को एकरूपता प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन जनता को उपलब्ध करवाएगा।

शुभारंभ के दौरान सांसद संत श्री उमेश नाथ महाराज,विधायक श्री महेंद्र कालूखेड़ा, संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता, आईजी श्री संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Delhi News: अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

वीडियो में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को पुलिस हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कई इंडिविजुअल, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। 

उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य प्रतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को भी उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। 

अदालत ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अपनी याचिका में सिंह ने दावा किया कि जब दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया, तो उन्होंने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है।

कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा पुनः पोस्ट किया गया।

शिक्षक को नियुक्ति देने से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, दोषी अधिकारियों से यह राशि वसूलने के दिए आदेश

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर चयनित ‘संविदा शिक्षक’ को वैध नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए 10,00,000/- (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षक को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर, अवैध, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने वाले दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूल करे।

लॉलाइव के अनुसार उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के उस हिस्से को पलटते हुए, जिसमें अपीलकर्ता/शिक्षक को प्रतिपूरक राहत देने से इनकार कर दिया गया था, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह स्वीकार करने के बावजूद कि अपीलकर्ता की नियुक्ति को गलत तरीके से अस्वीकार किया गया था, जो कि उसके अपने आदेश का उल्लंघन था, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को प्रतिपूरक राहत प्रदान करने में विफल रहा, जबकि उसने यह माना था कि उसे अवैध रूप से उसके वैध अधिकार से वंचित किया गया था।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, “31 अगस्त, 2008 को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-III के पद के लिए आयोजित चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद, अपीलकर्ता को उसकी सफलता का फल नहीं मिला। राज्य सरकार ने अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार करने के लिए 29 जुलाई, 2009 को जारी संशोधित नियम यानी नियम 7-ए की ढाल ली, जबकि उक्त नियम का पूर्वव्यापी आवेदन नहीं था। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नियम को खारिज करने और अपीलकर्ता के पक्ष में बार-बार आदेश पारित करने के बावजूद, 21 मार्च, 2018 को एक और अधिसूचना जारी की गई, जिससे संशोधित नियम 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी हो गया, यानी भर्ती की तारीख से पहले । 

न्यायालय ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को किसी भी तरह से दरकिनार करने का प्रयास बताया, ताकि अपीलकर्ता और उसके साथियों को नियुक्ति के उनके वैध दावे से वंचित किया जा सके, जो काफी समय पहले ही स्पष्ट हो चुका था।

मनोज कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की मनमानी और अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के कारण उस पर आए कष्ट के लिए मुआवजे के साथ-साथ प्रतिपूरक राहत पाने की हकदार है।

अपीलकर्ता को प्रतिपूरक राहत प्रदान करने का उद्देश्य, लम्बे समय तक चले मुकदमे के कारण उसे हुई क्षति की भरपाई के लिए उचित उपाय करना था, जो उसे राज्य सरकार के अधिकारियों के अत्याचारपूर्ण रवैये के कारण भुगतना पड़ा, जिन्होंने अपीलकर्ता को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था।

हाल ही में, वंश बनाम शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मामले में , अदालत ने प्रतिवादियों के असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध और मनमाने दृष्टिकोण और न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में उसके सही प्रवेश से अवैध रूप से वंचित होने के खिलाफ अभ्यर्थी को प्रतिपूरक राहत प्रदान की।

तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

“(i) अपीलार्थी को आज से 60(साठ) दिनों की अवधि के भीतर संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-III या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(ii) नियुक्ति आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन 31 अगस्त, 2008 की चयन प्रक्रिया के अनुसरण में पहला नियुक्ति आदेश जारी किया गया था।

(iii) अपीलकर्ता सेवा में निरंतरता की हकदार होगी। हालाँकि, वह पिछले वेतन की हकदार नहीं होगी। हालाँकि, उसे 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) की अनुकरणीय लागत दी जाती है। उपरोक्त राशि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपीलकर्ता को 60 दिनों के भीतर भुगतान की जाएगी।

(iv) राज्य सरकार जांच करेगी और अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर, अवैध, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी (अधिकारियों) से 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) की उक्त राशि वसूल करेगी।”

उपर्युक्त निर्देशों के आधार पर अपील को अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता(ओं) के वकील श्री एल.सी.पटने, एडवोकेट श्रीमती रेखा पांडे, एओआर

प्रतिवादी(ओं) के वकील सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, एओआर श्री सौरभ सिंह, एडवोकेट सुश्री अंकिता चौधरी, एएजी श्री पशुपति नाथ राजदान, एओआर श्री मिर्जा कायेश बेग, एडवोकेट सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, एडवोकेट श्री आस्तिक गुप्ता, एडवोकेट सुश्री आकांक्षा तोमर, एडवोकेट श्री अर्घा रॉय, एडवोकेट, एडवोकेट सुश्री ओजस्विनी गुप्ता, एडवोकेट सुश्री रूबी, एडवोकेट

केस का शीर्षक: स्मिता श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य

उद्धरण : 2024 लाइवलॉ (एससी) 424

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

इंडिया न्यूज़ के रजत शर्मा की बड़ी जीत: दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को आदेश, डिलीट करें ट्वीट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के ट्वीट हटाने का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टेलीविजन पर नायक को गाली दी।

इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा के लिए एक बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वे उन ट्वीट को हटा दें, जिनमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ पत्रकार ने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन लाइव टेलीविज़न पर नायक के साथ दुर्व्यवहार किया था।

रजत शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनके शो के दौरान ‘अपमानजनक भाषा’ के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा उनकी मानहानि की गई थी।

अदालत ने क्या कहा

उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने घटना को अत्यधिक सनसनीखेज बना दिया और सच्चाई नहीं बताई।न्यायालय ने कहा, “इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन घटना के बारे में सच्चाई बताना भी उनका कर्तव्य है।

वादी को फटकार लगाने वाले एक्स पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि तथ्यों को अत्यधिक सनसनीखेज बनाना और उनका चित्रण है जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं।”

इसमें कहा गया है, “प्रथम दृष्टया ऐसे एक्स पोस्ट के प्रसार से न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, बल्कि भविष्य में किसी भी समय वादी के खिलाफ इसका लगातार इस्तेमाल किए जाने की धमकी भी है।

भविष्य में वीडियो के दुरुपयोग का खतरा होने के कारण, जो प्रथम दृष्टया वादी को ऐसे प्रकाश में चित्रित कर रहे हैं जो सही तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकता है, मुकदमे का अंतिम रूप से फैसला होने तक इसे सार्वजनिक डोमेन में रखने से रोका जाना चाहिए।”

मुद्दा क्या था?

विवाद तब शुरू हुआ जब नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन शो पर बहस के दौरान राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। शर्मा के वकील ने कहा कि 4 जून की शाम को चैनल पर बहस हो रही थी, जिस दिन चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस नेताओं ने 10 और 11 जून को ही ट्वीट करना शुरू कर दिया।

शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि शो की एक क्लिप प्रसारित की जा रही है जिसमें एक गाली डाली गई है जबकि मूल फुटेज में ऐसी कोई सामग्री नहीं है।

कोर्ट ने कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को भी हटाने का आदेश दिया है जिसमें रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही आरोप लगाए थे। घटना से जुड़े कई अन्य यूआरएल को भी सात दिनों में हटाने का आदेश दिया गया है।

Weather Update: IMD ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश के लिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल को अलर्ट और उत्तर प्रदेश में लू का अलर्ट…

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में शनिवार 15 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। 

आईएमडी ने मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में आज तेज हवाएं चल सकती हैं।

हीटवेव के लिए आईएमडी अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि राज्य में आज भी भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मणिपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महोबा, ललितपुर, रायबरेली, अरोध्या, अमेठी और अन्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 

उत्तर प्रदेश के अलावा, आईएमडी ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी लू चलने की भविष्यवाणी की है, जबकि ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।

दिल्ली में आज का तापमान जानें

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि बंगाल में आज भारी बारिश होने की संभावना है, आईएमडी ने अत्यधिक वर्षा के कारण जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

UGC NET 2024 EXAM ADMIT CARD: यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ मिलेगी डायरेक्ट लिंक

UGC NET 2024 EXAM ADMIT CARD: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 18 जून को होने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)-नेट 2004 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद या पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा 83 विषयों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में आयोजित की जाएगी।

अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट (https://ugcnet.nta.ac.in/) से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे 14 जून से अपने एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग सहित डाउनलोड कर लें तथा निर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर लें।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी कठिनाई या विवरण में विसंगतियों के मामले में, उम्मीदवारों को एनटीए से 011-40759000 पर संपर्क करने या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह घोषणा NEET परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों के बीच आई है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया और 5 मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की।

अदालत ने एनटीए को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है तथा इन मामलों को 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के लिए निर्धारित समान याचिकाओं के साथ संलग्न किया है।