सिवनी में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नागपुर-जबलपुर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वैगनआर चालक को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा। ब्रीथ एनालाइजर जांच में शराब की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिलने पर वाहन जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
मुख्य बातें (Highlights)
- कोतवाली पुलिस ने शराब पीकर वाहन चला रहे चालक पर की कार्रवाई
- ब्रीथ एनालाइजर जांच में शराब की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिली
- मारुति वैगनआर (MP22CA4759) जब्त
- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई
- परिवाद तैयार कर न्यायालय में किया गया प्रस्तुत
वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया चालक
पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
28 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली के सामने नागपुर-जबलपुर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मारुति वैगनआर (क्रमांक MP22CA4759) को लहराते हुए चलते देखा। संदेह होने पर वाहन को रोककर चालक की जांच की गई।
ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पुष्टि
पूछताछ में चालक ने अपना नाम चन्द्रकुमार धुर्वे (46 वर्ष), पिता नाथूराम धुर्वे, निवासी भैरोगंज, सिवनी बताया।
पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच कराई, जिसमें चालक के शरीर में शराब की मात्रा सामान्य सीमा से अधिक पाई गई।
वाहन जब्त, कोर्ट में पेश किया परिवाद
पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए मारुति वैगनआर को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया।
इसके साथ ही आरोपी चालक के विरुद्ध परिवाद तैयार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक सतीश तिवारी, उप निरीक्षक डालचंद ग्यारसिया, प्रधान आरक्षक सौरभ एवं आरक्षक प्रतीक की सराहनीय भूमिका रही।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब या अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में जुर्माना, न्यायालयीन कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार हो रही कार्रवाई सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है।
कोतवाली पुलिस की यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के प्रति सख्त रुख का संकेत है। पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने और नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने की अपील की है।
