सिवनी : शासन द्वारा कोवेट- 19 को लेकर किसी भी जानकारी को बिना आयुक्त एवं संचालक ,स्वास्थ्य सेवाएं , संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा जिला कलेक्टर की आधिकारिक पुष्टि के किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा किसी भी प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रसार किया जाना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, संस्था का इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाना दंडनीय अपराध माना जाएगा.
जानकारी के लिए आपको बता दें की मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बाहर से आए 1206 व्यक्तियों की उनके घरों में जाकर स्क्रीनिंग की गई है। जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं , सभी व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है ।
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