सिवनी: जिले कोरोना वायरस के सक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निर्देश दिए है कि विदेश यात्रा,जिन राज्यो मे कोरोना के सकर्मित मरीज मिले वहा से आने वाले व्यक्ति,,या जो व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये है.
ऐसे आम नागरिक सिवनी जिले की सीमा में प्रवेश करते ही अपने सम्बधं में सूचना जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गये टोल फ्री नमंबर 07692-220323, 227423 पर दे। ताकि उनकी आवयश्क जांच करवाई जा सके।
ऊक्त आदेश का पालन ना करने वाले नागरीको के खिलाफ 269,270,336 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी, यह आदेश दंड संहिता 1973 की उपधारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित करती है, ऊक्त आदेश भारतीय दण्ड़ सहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
अतः जिला कलेक्टर ने सभी ऐसे नागरीको से अपील की है वो अपनी जानकारी तत्काल ऊपर अंकित नबंर पँर देकर अपनी एवं परिवार सहित अन्य लोगो की सुरक्षा के लिये सहयोग दे।