सिवनी में हुआ लॉक डाउन का समय बढ़ाया अब 25 मार्च तक रहेगा सिवनी में लॉक डाउन,ध्यान से पढ़े, अपील ज्यादा से ज्यादा लोगो के साथ शेयर करें
कोरोना वाईरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड संहिता 173 की धारा 144 के तहत मै प्रवीण सिंह कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदे़श तत्काल प्रभाव से आदेशित करता हूँ-
- ज़िले में तत्काल प्रभाव से टोटल लाक डाउन घोषित किया जाता है. टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी.
- ज़िले की सभी सीमायें सील की जाती है. किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से ज़िले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है.
- ज़िले में निवासरत नागरिकों का ज़िले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है.
- ज़िले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते हैं. अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें.
- मेडिकल दुकान और हास्पीटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं.
- उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें.-
- इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ I-Card रखना अनिवार्य होगा.
- घर घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हाकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें.
- अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्ज़ी आदि की दुकानें दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेगी | प्रतिबंध से मुक्ति एवं पास हेतू अनुमति प्रक्रिया प्रतिबंध से अनुमति एवं पास के आवेदन केवल वाटसअप और ईमेल से प्राप्त किये जायेगें. आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा. आवेदन [email protected] अनुमति वाटसअप एवं ईमेल के माध्यम से ही जारी की जायेगा।