सिवनी :जिला सिवनी के थाना छपारा में एक नाबालिग लड़की ने अपनी मां के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि , जब वह कक्षा आठवीं में पढ़ती थी , तब उसके सौतेले पिता उसकी मम्मी को ऑफिस छोड़ने के बाद अपनी ही बेटी को बहला-फुसलाकर खेत लेकर गया और डरा धमका कर उसके साथ गलत काम किया , उसके बाद से वह उसे तरह-तरह की दबाव डालकर और जान से खत्म कर देने की धमकी देकर उसके साथ लगभग 5 वर्षों से निरंतर डरा धमका कर जोर- जबरदस्ती कर गलत काम करता आ रहा था , और कहता था कि यदि तूने किसी को बताई तो मैं तुझे और तेरी मां को जान से खत्म कर दूंगा इस तरह से वह अपने ही पुत्री का यौन शोषण करता रहा।
जब नाबालिग गलत हरकतों से तंग आ गई और जब आरोपी दिनांक 12/07/2020 को पुनः उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा तब उसने हिम्मत करके अपनी मां को संपूर्ण घटना की जानकारी बताई नाबालिक के इस बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिक का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्रवाई कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था ।
आरोपी ने जमानत हेतु आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायधीश, (पाक्सो अधिनियम), की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि आरोपी के द्वारा डरा धमका कर अपनी ही सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म कर घृणित एवं गंभीर अपराध किया है ।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी एवं शासन दोनों पक्षों की दलितों को सुनने के पश्चात विचार करते हुए आरोपी पिता की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया है।