सिवनी -जिला आपूर्ति द्वारा बताया गया कि सिवनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पृथक विक्रेता नियुक्त की शर्त पर 358 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोले जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 के अंतर्गत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, महिला स्व सहायता समूह के साथ-साथ संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से उक्त उचित मूल्य दुकानों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.food.mp.gov.in के माध्यम से 15 फरवरी से 2 मार्च तक आमंत्रित किये गये। विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) सिवनी अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
358 नवीन उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित
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