इंदौर । इंदौर नगर निगम चुनाव में महापौर पद के कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला को नगर निगम की छवि धूमिल करने और आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
यह नोटिस शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह के निर्देश पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी (महापौर) राजेश राठौड़ ने जारी किया है।
बताया गया कि शुक्ला ने अपनी फेसबुक आईडी एवं पेज से 23 जून 2022 को एक भ्रामक एवं कूटरचित वीडियो जारी किया था।
इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि उल्हास नगर महानगर पालिका महाराष्ट्र की घटना को फर्जी, भ्रामक एवं कूटरचित तरीके से इन्दौर शहर की घटना बताकर आम जनता में नगर निगम इन्दौर के कर्मचारियों के प्रति भय द्वेष व आक्रोश का माहौल निर्मित करने का प्रयास किया गया, जो कि आचार संहिता एवं आईटी एक्ट का उल्लंघन है।
शिकायत में उल्लेखित तथ्यों एवं संलग्न वीडियो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि स्वयं को उपरोक्त कृत्य से जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन तथा कूटरचना की सुसंगत धाराओ का दोषी बना लिया है।
शुक्ला को कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। नियत समय सीमा में एवं समाधनकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।