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सिवनी जिले में बन रही है अद्भुत सड़क

India’s First Eco-friendly National Highway in Seoni Madhya Pradesh. Light and Sound proof highway in MP.

सिवनी- भारत का पहला साउंड एवं लाइट प्रूफ हाइवे (INDIA’S FIRST LIGHT AND SOUND PROOF HIGHWAY) मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में बनने जा रहा है। यह हाइवे सिवनी (SEONI) जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-7 (NATIONAL HIGHWAY-7) पर NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। यह कुल 29 किलोमीटर का होगा। इस हाइवे पर गुजरने वाले वाहनों की लाइट और साउंड हाइवे से बाहर नहीं जाएगी। यह इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जंगल में वन्यजीवों को तकलीफ ना हो। यदि यह सफल हुआ तो देश भर के जंगलों से सड़कें निकाली जा सकेंगी और यह आम नागरिकों व ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए यह सबसे बड़ी राहत होगी।

जानकारी के अनुसर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बफर एरिया में होने के कारण मोहगांव से खवासा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के 29 किमी हिस्से का निर्माण पिछले दस साल से बाधित था। जंगल का प्राकृतिक रास्ता हाई-वे को क्रास कर पेंच से कान्हा (कॉरिडोर) नैशनल पार्क को जोड़ता है। आवाजाही के लिए वन्यप्राणी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।इसलिए वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा की शर्तो पर सड़क निर्माण की अनुमति दी है। इसलिए पहले के प्रोजेक्ट मे बड़े बदलाव किए गए और प्रोजेक्ट को और हाइटेक बनाया गया।

वन्यजीवों के सड़क पार करने के लिए राजमार्ग के 3.5 किलोमीटर हिस्से में 14 ऐनिमल अंडर पास का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पानी निकासी के लिए 58 कलवर्ट (पुलिया) में से 18 ऐनिमल क्रॉसिंग कलवर्ट बनाए जा रहे है, जिससे वन्यजीव सड़क पार कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक रास्ता बनाए रखने का इंतजाम हाईवे में किया गया है।

करीब 5 मीटर ऊंचे ऐनिमल अंडर पास के ऊपरी हिस्से से वाहन निकलेंगे जबकि निचले हिस्से से वन्यप्राणियों की आवाजाही हो सकेगी। वन्यक्षेत्र की 21.69 किलोमीटर फोरलेन सड़क एवं अंडरपास के दोनों किनारों पर साउंड बैरियर और हेडलाइट रिड्यूजर लगाकर लगभग 4 मीटर ऊंची दीवार तैयार की जाएगी।इससे भारी वाहनों के हेडलाइट की तेज रोशनी व शोरगुल जंगल तक नहीं पहुंचेगी। और ट्रेफिक का असर वन्य प्राणियों पर भी नहीं पड़ेगा।

पेंच टाइगर रिजर्व में ओलावृष्टि से हुई पक्षियों की मृत्यु

सिवनी -विगत दिनांक 02.03.2019 एवं 03.03.2019 की दरम्यानी रात्रि में पेंच टाइगर रिजर्व के खमारपानी बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत खमारपानी ग्राम एवं कन्हरगांव के राजस्व क्षेत्र के खेतों में हुई ओलावृष्टि की वजह से ग्राम खमारपानी में 590 बगुले एवं ग्राम कन्हरगांव में 360 तोते एवं 152 कोअे मृत पाये गये।

उक्त मृत पक्षियों का वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियिम 1972 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुरूप समस्त कार्यवाही संपादित की गई।

समस्त मृत पक्षियों को एकत्र कर उनका शव परीक्षण वन्यप्राणी पशु चिकित्सक डॉ0 अखिलेश मिश्रा के द्वारा किया गया। शव परीक्षण के उपरांत मृत पक्षियों को वरिष्ठ अधिकारियों एवं समस्त स्टॉफ के समक्ष जलाने की कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही में श्रीमति भारती ठाकरे स.व.सं. छिंदवाड़ा क्षेत्र, वन्यप्राणी पशु चिकित्सक डॉ0 अखिलेश मिश्रा, श्री एस.एस. कल्वेलिया परिक्षेत्र अधिकारी गुमतरा, अन्य स्टॉफ एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मठ मंदिर से निकलेगी महादेव देवाधिदेव की बारात

सिवनी। परंपरानुसार इस वर्ष भी मुख्यालय में स्थित सिद्धपीठ मठ मंदिर प्रांगण से शिवरात्रि पर्व 4 मार्च के अवसर पर शाम 5 बजे महादेव की बारात निकाली जायेगी, जो एलआईबी चौक, दुर्गा मंदिर से होते हुये गिरजाकुंड पहुंचकर नगर पालिका चौक से जीएन रोड होते हुये छिंदवाड़ा चौक गणेश मंदिर पहुंचेगी, जहां रात्रि में वधु पक्ष गणेश मंदिर के सौजन्य से माता पार्वती का प्रतिकात्मक विवाह भगवान शिव के साथ होगा।

ज्ञात रहे कि इस भव्य आयोजन में वधु पक्ष की ओर से भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह हेतु व्यापक तैयारियां कर ली गई है। वधु पक्ष की ओर से गणेश मंदिर समिति, महावीर मढिय़ा समिति, शनि मंदिर छिंदवाड़ा रोड, हनुमान मंदिर गंज वार्ड, नागेश्वर मंदिर समिति, अंजनी किशोर व्यायाम शाला, दुर्गा उत्सव समिति, नव दुर्गा उत्सव समिति, खैरापति मंदिर समिति, एफसीआई मार्ग, दुर्गा उत्सव समिति, महाकाली दुर्गा उत्सव समिति, शनि मंदिर दुर्गा उत्सव समिति, रेल्वे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति, नस फेक्ट्री दुर्गा उत्सव समिति, माँ शक्ति दुर्गा उत्सव समिति एवं दादू धर्मशाला दुर्गा उत्सव समिति बारात की आगवानी करेंगे।

इस अवसर पर जिले के सभी धार्मिक बंधुओ, शिव भक्तों महिला-पुरूषों से वधु पक्ष ने निवेदन किया है कि वे छिंदवाड़ा चौक गणेश मंदिर के समीप होने वाले भगवान शिव एवं पार्वती के प्रतिकात्मक विवाह समारोह में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करें

छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले तीन अभियुक्तों को कारावास।

सिवनी-एक पीड़ित छात्रा ने दिनांक 27.02.13 को थाना लखनादौन जिला सिवनी में इस आाशय की लिखित शिकायत करायी कि वह गाँव में रहती है दिनांक 27.09.13 को जब वह अपने घर पर अकेली थी तो आरोपी सुरेन्‍द्र ठाकुर पिता वसंतराम ठाकुर उर्म 24 वर्ष निवासी ग्राम पुरवा पो0 आदेगांव थाना लखनादौन द्वारा अपने मोबाईल से उसके मोबाईल पर लगभग 1.30 बजे फोन लगाया और गंदी-गंदी गालीयांं देते हुये अश्‍लील बातें कहा था जिसकी रिकार्डीग उसने कर ली।

उसके बाद करीब 3 बजे जब वह घर पर अकेली थी, उसी समय- सुरेन्‍द्र ठाकुर पिता वसंतराम ठाकुर उर्म 24 वर्ष , रूपराम पिता अन्‍नीलाल ठाकुर उम्र 47 वर्ष , वसंतराम पिता अन्‍नीलाल उम्र 44 वर्ष सभी तीनों निवासी ग्राम पुरवा पो0 आदेगांव थाना लखनादौन के आये और एक राय होकर गंदी-गंदी गांलीया देकर जातीसूचक अपशब्‍द कहे एवं कॉलेज से उठा लेने कि धमकी देते हुये घर के अंदर घुस गये और बुरी नियत से उसके साथ झुुुुमाझटकी करने लगे तो वह उनसे छुटकर घर से बाहर भागी और जोर-जोर से चिल्‍लाई तब तीनो आरोपी भाग गये। जिस पर थाने के द्वारा मामला दर्ज कर तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जिस पर न्‍यायालय- श्रीमति आशिता श्रीवास्‍तव- विशेष न्‍यायाशीश (एस सी एस टी एक्‍ट) सिवनी के द्वारा सुनवाई की गई जिसमें पीड़ित छात्रा की साक्ष्य एवं गवाहों को शासन की ओर से श्री रमेश उइके – उप संचालक अभियोजन सिवनी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराया ।

जिस पर न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगणों को दोषी पाते हुये धारा- 452 भा0द0वी0 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 सौ रू का अर्थदंड , धारा-354( क) भा0द0वी0 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 सौ रू का अर्थदंड , धारा-509 भा0द0वी0 में – 1 वर्ष का साधारण कारावास , धारा-323 भा0द0वी0 में- 500 रू अर्थदंड एवं धारा- 3 (1) (11)- एस0सी0एक्ट में 6-6 माह के सश्रम कारावास 500-500 रू अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है ।।

एस.पी. लाल का हुआ तबादला

सिवनी- बहुचर्चित जिला शिक्षा अधिकारी का अंततः तबादला हो गया है।जारी आदेश के अनुसार अब लाल डाइट जिला गुना में अपनी सेवाएं देंगे।

जबकि पूर्व में जिले में पदस्थ डी पी सी गोपाल सिंह बघेल अब नए जिला शिक्षा अधिकारी होंगे।

50 पैसे से 10 रूपये तक के सिक्के करें स्वीकार अन्यथा की जाएगी कार्यवाही

व्यापारी 50 पैसे से 10 रूपये तक के सिक्के करें स्वीकार अन्यथा की जाएगी कार्यवाही।

सिवनी-कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं जिलेवासियों के माध्यम से व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा भुगतान के रूप में सिक्के स्वीकार न करने की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिले के सभी व्यापारियों एवं दुकानदारों को निर्देशित किया है कि सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार 50 पैसे से लेकर 10 रूपये तक के सिक्के देश की वैधानिक मुद्रा है |

जिसे भूगतान के रूप में अस्वीकार करना अधिनियम का उल्लंघन है । अत: सभी व्यापारी भुगतान के रूप में सिक्के को स्वीकार करें। मुद्रा की अवहेलना करने की स्थिति में भारतीय मुद्रा अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

बालिकाओं ने दी सैनिक कल्याण कोष के लिये 25 हजार की राशि

सिवनी- सारे देश में जहा पुलवांमा हमले में शहीद हुए जवानों के लिये शोक सवेदना के साथ आक्रोश व्याप्त है, सारे देश से सेना को आर्थिक मदद करने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है

इसी कड़ी में आज 1 मार्च को जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं समाजसेवी आशीष अग्रवाल द्वारा अपनी बेटियां आंशिका अग्रवल एवं वंशिका अग्रवाल के जन्म दिन के अवसर पर जिला कलेक्टर से मिलकर शहीदो के परिवार के कल्याण के लिए जिला सैनिक कल्याण कोष के नाम से 25000 रुपये राशि का चेक अपने बच्चों के हाथों से कलेक्टर प्रवीण सिंह को भेट किया।

इस दौरान कलेक्टर ने दोनों बालिकाओं को मिठाई खिलाई