व्यापारी 50 पैसे से 10 रूपये तक के सिक्के करें स्वीकार अन्यथा की जाएगी कार्यवाही।
सिवनी-कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं जिलेवासियों के माध्यम से व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा भुगतान के रूप में सिक्के स्वीकार न करने की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिले के सभी व्यापारियों एवं दुकानदारों को निर्देशित किया है कि सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार 50 पैसे से लेकर 10 रूपये तक के सिक्के देश की वैधानिक मुद्रा है |
जिसे भूगतान के रूप में अस्वीकार करना अधिनियम का उल्लंघन है । अत: सभी व्यापारी भुगतान के रूप में सिक्के को स्वीकार करें। मुद्रा की अवहेलना करने की स्थिति में भारतीय मुद्रा अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।