जनपद पंचायत सिवनी में पदस्थ सीईओ सुमन खातरकर जल्द ही निलंबित हो सकती हैं।
सिवनी- कलेक्टर गोपालचंद डाड ने मिली शिकायतों के बाद सीईओ को निलंबित करने का प्रस्ताव जबलपुर संभाग आयुक्त को भेज दिया है। सीईओ पर सचिवों से निर्वाचन के नाम पर एक से दो हजार रुपए वसूलने सहित आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे।
जनपद अध्यक्ष, सरपंच संघ के अध्यछ ब्रजेश राजूपत सहित विभिन्न पंचायतों के सचिव ने लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी। सीईओ पर सचिवों से निर्वाचन के नाम पर रुपए वसूलने का आरोप जनपद पंचायत सिवनी की सीईओ सुमन खातरकर ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सचिवों से एक से दो हजार रुपए की राशि वसूल की थी। इसकी शिकायतें हुई थीं। इसके अलावा अन्य लापरवाहियां बरती गईं।
कलेक्टर गोपालचंद डाड द्वारा जबलपुर संभाग आयुक्त को भेजे गए निलंबन प्रस्ताव में बताया गया है कि सीईओ सुमन खातरकर ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया है। विधानसभा चुनाव कार्य में ईवीएम मशीन रखने के लिए 50 रैक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। इन रैक को खरीदने के लिए सीईओ ने प्रति पंचायत एक हजार रुपए की राशि वसूल कर जनपद में जमा कराने के निर्देश उपयंत्रियों को दिए थे। सीईओ के निर्देश पर कुछ उपयंत्रियों ने जनपद पंचायत समन्वयक अधिकारी के पास और कुछ उपयंत्रियों ने सीधे सीईओ के पास राशि जमा कर दी थी। पंचायत समन्वय अधिकारी ने उपयंत्रियों से राशि प्राप्त कर दुकानदार व सीईओ को राशि दी थी।
निलंबन प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि सिवनी जनपद सीईओ का कार्यालयीन अमले पर नियंत्रण, मानीटरिंग व पर्यवेक्षण का आभाव है। इसके कारण मैदानी अमले को दिए गए सरकारी निर्देशों के अमल में नकारात्मक स्थिति निर्मित हुई है। साथ ही शासन की छवि खराब हुई है। सचिवों पर दबाव बनाकर राशि वसूल की गई। रुपए नहीं देने पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देने के साथ ही चार सचिवों को नोटिस, थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया।
इन आधारों पर कलेक्टर ने संभाग आयुक्त को सीईओ को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा है।