सिवनी । जिले के थाना बरघाट अंतर्गत संतोष पिता श्रीराम झारिया ,निवासी सुकतरा के द्वारा अश्लील फोटो खींचकर, फोटो को सार्वजनिक कर देने की धमकी देकर एक महिला के साथ शारीरिक और आर्थिक शोषण करते रहा है और आए दिन धमकी देकर उसको परेशान कर रहा तथा एक वाट्सअप ग्रुप में उसकी फोटो शेयर कर उसको बदनाम कर रहा था।
इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल ने आज बताया कि माननीय न्यायालय में आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाया था ।
जिसकी सुनवाई माननीय अतिरिक्त चतुर्थ जिला न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा की न्यायालय में की गई जिसमें शासन कि ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई की यदि जमानत दी जाती है तो ,वह गवाह और पीड़िता को डरा धमका कर उन्हें प्रभावित कर सकता है और यह गम्भीर प्रकृति का अपराध है, इस कारण जमानत न दी जाए । माननीय न्यायालय द्वारा विचार करने पश्चात आरोपी की जमानत खारिज किए जाने का आदेश जारी किया है ।