सिवनी । जिला न्यायालय ने शुक्रवार को एक नाबालिग बालिका को हैदराबाद ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस संबंध में जिले के कुरई थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सेयाम ने शुक्रवार की शाम को बताया कि 25 अगस्त 19 को कुरई थाने अंतर्गत ग्राम कुरई के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और शाम 6 बजे बजे तक लड़की घर वापस नहीं आई। उसे तलाश करने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया गया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग लड़की मयंक पिता प्रकाशन सनोड़िया (25) निवासी चारगांव थाना कुरई के घर पर है।
पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर नाबालिग पीड़िता को बरामद किया। लड़की ने पुलिस को पूछताछ में बताया आरोपी मयंक उसे अपने साथ हैदराबाद लेकर गया था और हैदराबाद में शादी करके किराए के मकान में उसे रखा। उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जहां से उसे जिला जेल सिवनी भेज दिया गया था।
बताया कि शुक्रवार को आरोपी मंयक के द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था , जिसकी सुनवाई सुमन उइके विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अधिनियम सिवनी जिला सिवनी की अदालत में की गई। शासन की ओर से दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। उन्होंने दलील दी कि नाबालिगों के साथ अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं इनकी रोकथाम करने हेतु जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन पर विचार करते हुए जमानत खारिज कर किए जाने के आदेश दिए हैं।