सिवनी: चाकू से पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति विनोद को 10 साल का कारावास

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी। तहसील लखनादौन के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहित दीवान, की न्यायालय ने पत्नी के साथ जानलेवा हमला करने के आरोप में सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि थाना लखनादौन में दिनांक 21 मार्च 2017 को प्रार्थिया

भागवती बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान मे पतलौनटोला की रहने वाली रमता बाई अपने साथ 2 लड़के एवं 1 लड़की को लेकर किराये से रहती है। रमता के साथ उसका पति विनोद सरयाम नही रहता है वह अलग रहता है।

उसी रात 8.00 बजे रमता का पति विनोद घर आया और उसके साथ झगड़ा करने लगा उसके बच्चे रोने लगे तो आवाज सुनकर वह उनके घर गई और आरोपी विनोद सरयाम को समझाई की झगड़ा मत करो तो वह कहने लगा कि हमारा पति पत्नि का झगड़ा है, तुम बीच में मत बोलो कहकर अपनी पत्नि को गंदी-गंदी गालियां देकर बोला कि आज तुझे जान से मारने आया हूं, कहकर अपनी कमर से चाकू निकालकर अपनी पत्नी रमता बाई को मारने लगा तब उसने बचाने की काफी कोशिश की लेकिन फिर भी विनोद ने चाकू से मारकर पेट में दोनो तरफ, दाहिने हाथ की कोहनी के पास, दाहिने पैर की जांघ मे प्राणघातक चोटें पहुंचाई है।

उक्‍त घटना की रिपोट पुलिस के द्वारा थाना में दर्ज कर, धारा – 294,307 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्‍द किया गया एवं विवेचना कि गई तथा विवेचनापूर्ण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसकी सुनवाई उपरोक्त न्‍यायालय मे की गई। जिसमे शासन की ओर से के.सी.निगम अपर लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर से कठोर सजा कराने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 307 भा0द0वि0 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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