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सिवनी कोरोना न्यूज़: 17 मरीज मिले, वहीं 8 हुए स्वस्थ अब 59 एक्टिव केस

By SHUBHAM SHARMA

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Seoni Corona News | सिवनी कोरोना न्यूज़

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सिवनी: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के.सी. मेशराम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया की विगत देर रात प्राप्त रिपोर्ट में 17 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिसमें घंसौर विकासखण्ड के ग्राम बगदरी में 1, धनौरा मुख्यालय में 1 तथा ग्राम खारी में 1, घाट पिपरिया में 1, मोहगांव में 1, गनेरी में 1, केवलारी विकासखण्ड के ग्राम पांड्या छपारा में 2, लखनादौन विकासखण्ड के ग्राम करनपुर में 2, सिवनी विकासखण्ड के ग्राम गोपालगंज में 1, कान्हीवाड़ा में 2 तथा नगरीय क्षेत्र बालाजीनगर में 2, कबीर वार्ड में 1 तथा अशोक नगर 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं विगत दिवस 8 मरीज पूर्णत: ठीक हो चुके हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के सी मेशराम ने बताया कि अब तक जिले में कुल 25988 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने लिए गए हैं। जिसमें से 1164 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गए हैं। 1098 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के 59 एक्टिव केस हैं। जिनमें से 48 मरीज होंम कोरोनटाइन हैं। जिनकी मॉनिटरिंग कोविड़ कमांड एवं कट्रोल सेंटर से की जा रहीं।

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये गृह विभाग ने जारी किये नवीन निर्देश

अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावन-दहन आदि कार्यक्रमों में जन-समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिये गये हैं।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि खुले मैदान में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावन-दहन इत्यादि कार्यक्रम मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजिंग एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जन-समूह के कार्यक्रमों के लिये जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगी। उक्त कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।

डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजन के लिये प्रशासन को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन आवेदन पर विचार कर अनुमति प्रदान करेगा, जिसमें संख्या एवं शर्तों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी 48 घंटे में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऐसे धार्मिक स्थल, जहाँ श्रद्धालु बंद कक्ष अथवा हॉल में एकत्रित होते हैं, वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। उपलब्ध स्थान पर श्रद्धालुओं के मध्य पूजा-अर्चना के दौरान भी दो गज की दूरी बनाये रखना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के लिये फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि 18 सितम्बर, 2020 को समस्त दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे। उन्होंने बताया है कि उक्त आदेश 16 अक्टूबर, 2020 से सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी आदेश तक लागू होंगे।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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