Homeसिवनीसिवनी कलेक्टर कार्यालय परिसर में धारा 163 लागू: प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

सिवनी कलेक्टर कार्यालय परिसर में धारा 163 लागू: प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

Date:

सिवनी: अपर कलेक्‍टर एवं अतिरिक्‍त जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर में बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परिसर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने तथा बिना अनुमति ज्ञापन देने हेतु प्रवेश करना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

ज्ञापन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिवनी को देना अनिवार्य होगा।
यदि किसी को ज्ञापन देने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो समूह में से केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि ही कार्यालय में प्रवेश करेगा तथा संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। ज्ञापन प्राप्ति कार्यालय के भीतर अथवा बाहर, संबंधित अधिकारी के विवेकानुसार की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, परिसर में किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले कथन या किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करने वाले वक्तव्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में स्वीकार किए जाएंगे।

यह आदेश कलेक्टर कार्यालय परिसर में आमजन पर लागू रहेगा, शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट तथा शासन द्वारा आयोजित बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों को इससे छूट प्रदान की गई है। उक्त आदेश जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related