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सिवनी: कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने मतगणना से पहले जारी किए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: सिवनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल ने लोकसभा निर्वाचन- 2024 के अंतर्गत सिवनी जिले की सभी 04 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 04 मई 2024 को प्रातः 08.00 बजे से शास. पॉलीटेकनिक कालेज सिवनी में मतगणना संचालन की प्रक्रिया के सुचारू, शांतिपूर्वक तथा निर्वाध रूप से संचालन के लिये कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेशानुसार सिवनी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज सिवनी में कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र (जिसे वह सम्पूर्ण अवधि के द्वारा प्रदर्शित करके रखेंगे) के बिना मतगणना केन्द्र की बाह्य 100 मीटर परिधि के प्रथम सुरक्षा चक्र में प्रवेश नहीं करेंगें।

अधिकृत व्यक्ति इस सुरक्षा चक्र में केवल पैदल ही प्रवेश करेंगे तथा किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच / फिस्किंग के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा जांच महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जायेगी।

कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाईटर, अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवा किसी भी प्रकार के मोबाईल, आई-पैड, लैपटॉप, रिकार्डिंग डिवाइस, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

मीडिया कर्मी यथानिर्दिष्ट स्थान मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हॉल के बाहर घूमने, लगातार अंदर बाहर आने-जाने, अनावश्यक खड़े रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग-अलग गणना हॉलों में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर नशीले पदार्थ जैसे गुटका, बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि को ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हॉल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जांच फिक्सिंग के बिना नहीं करेंगे।

गणना हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियो कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति / मीडिया कर्मियों को इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस कर्मियों को केवल स्टिल हाथ कैमरा (बिना स्टैंड के) ले जाने की अनुमति होगी लेकिन ऑडियो विजुअल कवरेज के दौरान वह कैमरा को किसी मशीन पर फोकस नहीं करेंगे।

मीडिया कर्मी बिना एस्कोर्ट आफिसर के साथ में गणना कक्ष में भ्रमण नहीं करेंगें। एस्कोर्ट आफिसर के साथ बेचेज के अतिरिक्त उनका प्रवेश गणना हॉल में प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत स्थान की सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे।

कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता इत्यादि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा उंची आवाज में वार्तालाप चिल्लाना, नारे लगाना अथवा ताली बजाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता गणना की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर तथा किसी भी रूप में बाधित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही गणना कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या अनावश्यक वार्तालाप करेगा या अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्य टेबल पर जाएगा।

कोई भी व्यक्ति सुरक्षा जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त हो वह गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है भले ही वह प्रदत्त सुरक्षा को सरेंडर कर दे, ऐसे व्यक्ति का गणना हॉल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वही केन्द्र या राज्य शासन के मंत्री गणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी हो।

अभ्यर्थी को प्रदत्त सुरक्षा कर्मी भी गणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई भी अभिकर्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के अंतर्गत “मतों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत बिना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना कोई विजय जुलूस, आयोजन, रैली का आयोजन करेगा या इस प्रयोजनार्थ किसी संरचना का निर्माण करेगा।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश 31 मई 2024 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है, जो 05 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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