सिवनी कलेक्टर ने जारी की कोरोना गाइडलाइन: नाईट कर्फ्यू के साथ विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक अनेको प्रतिबंध के आदेश जारी

By SHUBHAM SHARMA

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seoni corona virus guideline

सिवनी । जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले में नाईट कर्फ्यू, मेलों पर प्रतिबंध, विवाह, अंतिम संस्कार में अधिकतम सीमा तय, कोविड-19 टीके के दोनो डोज लगवाने एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के संबंध में आदेश जारी किये है।

कोविड19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वललभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी, दंड प्रक्रिया संहिता 4973 -की धारा 444 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आम जनता की सुविधा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण जिला सिवनी
राजस्व सीमा में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए

कलेक्टर सिवनी द्वारा यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर सिवनी द्वारा दिया गया यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा

Seoni Corona Guideline

जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अंतर-राज्य, अंतर-जिला माल, यात्रियों और सेवाओं के अंतर आवागमन को छूट रहेगी, साथ ही सभी उद्योग, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकानें रात्रिकालीन कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेगी |

सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेगें । विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होनें कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है।

समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक के छात्र-छात्राएं कोविड टीके के दोनों डोज़ लें।

समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस एवं स्विमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा।

समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदार कोविड-19 टीके की दोनों डोज़ लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेसन/मॉल प्रबंधन/ मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे।

कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर घरों से बाहर बिना मास्क के पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदंड की कार्यवाही की जावेगी।

समस्त शासकीय सेवक भी कोविड-19 टीके की दोनों डोज़ लें।

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SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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