सिवनी-जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने विगत 15 अगस्त को आदेश जारी कर जानकारी दी की पूर्व में सोशल मीडिया पर डाली जा रही आपत्तिजनक पोस्टो को ध्यान में रखते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति हेतु सिवनी कलेक्टर ने सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश घोषणा की घोषणा की साथ ही जिसके बाद से सभी सोशल मीडिया apps पर धारा 144 लागू की गई थी ।
लोक्शान्ति व्यवस्था भंग करने पोस्टो पर लगाम कसने एवं जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से ऊक्त आदेश अब 14 अक्टूबर तक प्रभावशील कर दिया गया है। इस दौरान whatsapp, instagram,फेसबुक, ट्विटर पर ऊक्त आदेश लागू रहेगा