सिवनी में धारा 144 लागू : Section 144 applies in seoni district
सिवनी : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 15 फरवरी 2020 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में धरना -प्रदर्शन की संभावना के परिपेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन और लोक संपत्ति की क्षति रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक होने पर जिले में ये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।
पारित आदेश के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे.के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है।
सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले मैसेज पोस्ट नहीं किये जायेंगे, साथ ही आपत्तिजनक कमेन्ट भी प्रतिबंधित होंगे। जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
उक्त अनुमति हेतु सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है।बाइक एवं वाहन रैली प्रतिबंधित रहेगी साथ ही जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।