सिवनी : राज्य रक्ताधान परिषद (एसबीटीसी) के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को अपने पत्र के माध्यम से होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसिसिंग चार्जेस के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है।
दिशा निर्देश में गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं हिमोग्लोबिनपैथी (थैलेसिमिया ,सिकलसेल,एनिमिया एवं हिमोफिलिया) से प्रभावित सभी श्रेणी के मरीजों को, ट्रांमा व एक्सीडेंट के मामले में ब्लड की आवश्यकता होती है।
ऐसे मरीजों को निशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। ज्ञातव्य है कि अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले मरीज बीपीएल श्रेणी को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर उन्हें निशुल्क रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
एपीएल श्रेणी के मरीजों को ब्लड की आवश्यकता होने पर होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसिसिंग चार्जेस से छूट प्रदान की जावे।
इन मरीजों को नही मिलेगी छूट : निजी चिकित्सालयों में उपचार करने वाले मरीजों को होल ब्लड एवं टैक्स सेल की आवश्यकता होने पर प्रोसेसिंग चार्ज नियमानुसार दर पर प्राप्त किया जा सकेगा।