सिवनी । विगत 3 जनवरी 2020 को विभिन्न समाचार पत्रों में छपी जानकारी के आधार पर संतोष पंजवानी एवं करम सिंह बघेल को जानकारी मिली थी कि उनके खिलाफ आरक्षी केन्द्र उगली में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हुयी है, जिसके सम्बंध में अपना पक्ष रखते हुये दोनों ही आवेदकों ने बताया कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही कर्मचारियों के पास रखे 1 लाख रूपये लूटे गये हैं।
संतोष पंजवानी एवं करम सिंह बघेल के विरूद्ध अशोक शांडिल्य सरपंच पति ग्राम पंचायत बागडोंगरी द्वारा उक्त शिकायत दर्ज करायी गई है वहीं आवेदकगण महाकाल एसोसिएट्स के पार्टनर हैं, जिन्हें अधिकतम बोली के आधार पर सारे जिले में रेत खदान का कार्य मिला है। जबकि अशोक शांडिल्य खनन माफिया है व अवैध उत्खनन के कार्य में निरंतर लिप्त रहता है और महाकाल एसोसिएट्स पर दबाव डालने के लिये झूठी प्राथमिक सूचना दर्ज करायी गयी है।
पुलिस अधीक्षक से निवेदन करते हुये आगे बताया गया कि प्रार्थी पीडि़त पक्ष द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिसमें आवेदक एवं अनावेदक के मध्य 29 दिसम्बर की रात्रि 9.29 मिनट पर 4 मिनट 33 सेकेण्ड की बात हुई है। जबकि अनावेदक अशोक शांडिल्य द्वारा मात्र 1.32 मिनट की रिकॉर्डिंग वायरल कर भ्रामक जानकारियाँ फैलायी गयीं हैं। अत: अशोक शांडिल्य का मोबाइल जब्त कर उसकी सीडीआर की सूक्ष्मता से जाँच करायी जाये, ताकि असल मामला सामने आ सके।
दिये गये आवेदन में संतोष एवं करम सिंह उल्लेखित किया है कि अनावेदक सरपंच पति अशोक शांडिल्य एवं उसकी पत्नी ग्राम पंचायत बागडोंगरी की सरपंच हैं जिन्हें इस पंचायत को रेत निकासी के अधिकार अवश्य मिले हैं, लेकिन वे अवैधानिक रूप से मशीनों का उपयोग कर अवैध खनन कर रहा है वहीं मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम के अनुसार निकासी का कार्य सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही होना चाहिए, जहाँ केवल मजदूरों का उपयोग होना चाहिये।
विगत 3 जनवरी को सौंपे गये निवेदन में संतोष पंजवानी एवं करम सिंह बघेल ने निवेदन किया है कि उनका अशोक शांडिल्य से कोई व्यवसायिक रंजिश नहीं है। ऐसे में आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की सूक्ष्मता से जाँच पुलिस अधीक्षक करायें तथा उगली थाने में अनावेदक द्वारा दर्ज करायी गयी झूठी एफआईआर से आवेदकगणों को क्लीन चिट प्रदान करते हुये झूठी शिकायत करने वाले अनावेदक अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाये।