सिवनी // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद डाड ने जिले के एक आदतन महिला अपराधी को जिला बदर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी अनावेदिका श्रीमति लता कुल्हाड़े पति धनीराम कुल्हाड़े उम्र 32 वर्ष साकिन मंगलीपेठ हाल कर्वे कालोनी भैरोगंज सिवनी को आदतन अपराध के लिये जिला बदर किया गया है। यह वर्ष 2006 से यह अपराध जगत से जुड़ गई है तभी से इसके विरूद्व जुआ, सट्टा अधिनियम के प्रकरणों में गिरफ्तार होकर अपराध सिध्द पाये जाने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अनावेदिका के विरूद्व 2016 से अब तक सट्टा एक्ट के कुल 65 प्रकरण कायम किये गये है। जिसमें 55 प्रकरणों में अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।
अनावेदिका की आपराधिक गतिविधियों में सलिप्तता एवं न्यायालय द्वारा दण्डित करने के उपरांत भी व्यवहार में परिवर्तन न आने पर जिला दंडाधिकारी श्री डाड ने अपराधी को आदतन अपराधी मानते हुए सिवनी जिले के साथ राज्स्व सीमा से लगे जिला छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये। उपरोक्त अवधि में बिना लिखित अनुमति के अनावेदक का प्रवेश जिले में वर्जित रहेगा। न्यायालयीन प्रकरणों की पेशी में उपस्थित रहने की छूट रहेगी।