दावे आपत्ति एवं सुझाव 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आमंत्रित
सिवनी: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 की उपधारा 1 एवं नगरपालिका (वार्डो का विस्तार) 1994 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरपालिका परिषद, केवलारी के वार्डो के विस्तार एवं चतुर्थ सीमा का निर्धारण किया गया।
प्रकाशित अधिसूचना में कुल 15 वार्डो का गठन कर प्रत्येक वार्ड की चतुर्थ सीमा निर्धारित की गई है। जिनका अवलोकन तहसील कार्यालय केवलारी एवं जनपद पंचायत कार्यालय केवलारी में किया जा सकता है। इस संबंध में दावे आपत्ति एवं सुझाव 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तहसील कार्यालय एवं जनपद कार्यालय केवलारी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।