नगरपालिका क्षेत्र सिवनी में नए वार्डो की अधिसूचना जारी दावे आपत्ति 31 अक्टूबर तक आमंत्रित
सिवनी : मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 की उपधारा 1 एवं नगरपालिका (वार्डो का विस्तार) 1994 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरपालिका परिषद, सिवनी के वार्डो का विस्तार किया गया है।
जिसमें कुल 24 वार्डो के अतिरिक्त 12 नए वार्डो का गठन कर कुल 36 वार्डो की चतुर्थ सीमा निधार्रित की गई है । जिसका अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व सिवनी एवं नगरपालिका परिषद सिवनी में किया जा सकता है।
इस संबंध में दावे आपत्ति 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संबंधित कार्यालयों में लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं।