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“लडली लक्ष्मी योजना” अंतर्गत प्रदायित आनुपातिक लक्ष्य के विरुद्ध 6995 बालिकाओं को मिला योजना का लाभ

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“लडली लक्ष्मी योजना” अंतर्गत प्रदायित आनुपातिक लक्ष्य के विरुद्ध 6995 बालिकाओं को मिला योजना का लाभ

सिवनी /जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित “लाडली लक्ष्मी योजना” अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालनालय द्वारा सिवनी जिले को माह फरवरी 2020 तक प्रदायित आनुपातिक लक्ष्य 6505 के विरूद्ध 6995 बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदाय कर 107.5 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उन बालिकाओं को प्रदाय किया जाता है, जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूलनिवासी हो, आयकर दाता न हो, द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता अथवा पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय /लोकसेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन /रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्रकरण स्वीक़ृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से किये जाने उपरान्त प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है।

प्रकरण स्वीक़ृति उपरान्त बालिका के नाम से शासन की ओर से राशि रूपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। योजना अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षो तक राशि रूपये 6000-6000 मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाते हैं।

उक्त राशि से संबंधित हितग्राही बालिका को कक्षा छटवी में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 2000, कक्षा नवमी में प्रवेश लेने पर राशि 4000, कक्षा ग्यारहवी में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 6000, कक्षा बारहवीं में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 6000 का ई-भुगतान किया जाता है। इसके पश्चात बालिका की आयुं 21 वर्ष पूर्ण होने एवं कक्षा बारहवी में सम्मिलित होने तथा बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में न होने की शर्त पर राशि एक लाख रूपये का अंतिम ई-भुगतान संबंधित‍ बालिका को किये जाने का प्रावधान है।

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