सिवनी- जिला सिवनी के लखनादौन थाना के अतंर्गत ग्राम पंचायत पुरवा की घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी, मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पुरवा में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011-2012 में प्राथमिक शाला पुरवा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 2,70,000 रूपये स्वीकृत किया गया था।
इस अतिरिक्त भवन के निर्माण एंजेसी ग्राम पंचायत पुरवा थी। जिसके अनुसार संरपच श्रीमति रामबती बाई पति शेरसिंह धुर्वे एंव सचिव सुन्दर लाल ठाकुर पिता रीझनलाल, द्वारा निमार्ण कार्य कराया गया। निर्माण कार्य छत स्तर पर कर बदं कर दिया गया था। शेष कार्य निर्माण कार्य हेतु पुन: जिला शिक्षा केंन्द्र सिवनी से अतिरिक्त निर्माण राशि ग्राम पंचायत पुरवा के खाते में जमा करायी गई थी ।
उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिये गए शासकीय राशि एंव निर्माण कार्य की लागत का भौतिक सत्यापन एंव मुल्यांकन कराया गया। जिस पर जांच में पाया गया कि उपरोक्त दी गई निर्माण राशि में से कम राशि का कार्य कराया गया है।
इस प्रकार निर्माण एंजेसी ग्राम पंचायम पुरवा के संरपच श्रीमति रामबती बाई एंव सचिव सुन्द्रर लाल द्वारा रूपये 1,20,176 रूपये राशि का स्वंय के लिए उपयोग कर गबन किया गया । जिसके कारण सरपंच और सचिव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपेार्ट थाना लखनादौन में धारा 420, 409 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया।
तथा विवेचना पूर्ण पश्चात दोनो आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय श्री मोहित दिवान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन जिला सिवनी, की न्यायालय में विचारण किया गया। जिसमें शासन की ओर से के0 सी0 निगम विशेष लोक अभियेाजक तथा श्रीमति निर्जला मर्सकोले, अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा गवाहा और सबूत पेश किए गए जिस पर उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोपी सचिव सुन्दर लाल तथा आरोपिया सरपंच रामबती बाई दोनो को धारा-420 भा0द0वि0 में 5-5 वर्ष एंव धारा-409 भा0द0वि0 में 5-5 वर्ष का कारावास एंव 20,000-20,000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।