सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | SEONI NEWS
सिवनी : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह ने दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत आदेश जारी कर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइड जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ,टि्वटर ,इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में व्यक्तियों /व्यक्तियों के समूह के संदर्भ में अशोभनीय भाषा के उपयोग एवं तथ्यों के परे टिप्पणियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2019 तक की अवधि के लिए जारी इस आदेश परिपालन में सोशल मीडिया साइट जैसे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ,टि्वटर ,इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में आपत्तिजनक मैसेज, चित्र चलचित्रों पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।