गन्दगी फैलायी तो होगी कानूनी कार्यवाही डीएम ने जारी किया आदेश
जबलपुर- जिला मजिस्ट्रेट महेशचन्द्र चैधरी ने नगर निगमजबलपुर के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थलपर गंदगी फैलाने पर रोक लगाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता कीधारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैजारी प्रतिबंधात्मक आदेश के द्वारा किसी भीव्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों के समूह द्वारा बस स्टैण्ड, सार्वजनिक पार्क, बाजार, चैराहों, सड़कों सहित नगर निगम केक्षेत्रान्तर्गत आने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटका, तम्बाकू या च्यूइंगम आदि पदार्थों को खाकर थूकने याइसके लिए प्रेरित करने पर पाबंदी लगाई गई है निर्धारित कचरास्थल को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पर्यावरण कोनुकसान पहुंचाने वाली पॉलिथिन की थैलियां अथवा गंदगी पैदाकरने वाली किसी भी सामग्री को फेंकने पर भी प्रतिबंध लगायागया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आगाह किया है कि जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा इसका उल्लंघन...
4 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिस कर्मियों का होगा स्थानान्तरण
एक थाने में 4 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण करने के आदेश पुलिस महानिदेशक ने सभी...
सरकार के खिलाफ अतिथि शिक्षकों का हल्ला बोल
भोपाल/सिवनी अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है| अतिथि शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर...
जेल में भाई की हत्या की दी धमकी, तो गुस्से में कैदी ने किया जानलेवा हमला
पुरानी रंजिश के चलते भोपाल सेंट्रल जेल में बुधवार की सुबह एक कैदी ने दूसरे कैदी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
भोपाल .पुरानी...
एसपी गौरव तिवारी ने किया अपहरण के बाद हुई हुए मर्डर का खुलासा
23 12 17 को थाना बटका खापा में हुए अपहरण बाद मर्डर जिसकी लाश चिम्तिपुर के पातालकोट की खाई में फेंक दी गई थी...

