भोपाल: मध्प्रयप्रदेश में लगता कोरों वायरस संक्रमण अपने पाँव पसार रहा है, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों में डर का माहौल भी है, दर के साथ साथ पहले की तरह पाबंदियां बढ़ने का दर भी लोगो को सता रहा है. इसी बीच, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक गाइड लाइन बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल गाइडलाइन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़क्र सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खुली रखने के आदेश दिए गए है, इसके साथ ही, पब, जिम, शोरूम, सिनेमा, मंदिर और शॉपिंग मॉल को बंद करने के आदेश भी है इन सबके साथ इसमें नाइट कर्फ्यू भी रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू करने की बात कही गई है।
जब उस गाइडलाइन के बारे में पड़ताल की गयी और जानकारी एकत्रित करने पर सामने आया की मध्यप्रदेश में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना रौद्र रूप दिखा रही थी उस समय प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गयी थी उसी गाइडलाइन को अभी के समय की गाइडलाइन बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है
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यानि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के समय में जो शिवराज सरकार ने बचाव् हेतु गाइडलाइन जारी की थी, जिसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर 6 जनवरी 2021 के नाम से अपलोड कर दिया।
बीते दिनों बुधवार को बुलाई आपात बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, सरकार का अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर मध्यप्रदेश में 25 से 30 जनवरी के बीच पीक पर होगा। समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया पर चल रही गाइड लाइन जो कि फेक है
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी। (गलत)
- रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। (गलत)
- क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे। (गलत)
- क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। (गलत)
- कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। (गलत)
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। (गलत)
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। (गलत)
- सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे। (गलत)
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। (गलत)
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। (गलत)
- सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। (गलत)
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे। (गलत)
ये है नई गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है
मध्य प्रदेश में 13 दिन में कोरोना को लेकर दूसरी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शादी में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 250 लोग ही शामिल होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को यह गाइडलाइन भेज दी है। वे जिले वाइज विस्तार से अलग गाइडलाइन जारी करेंगे। जो मेल चल रहे हैं, उन पर कलेक्टरों को ही निर्णय करना होगा।