केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को पंजाब पॉलिटिक्स टीवी, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
पंजाब पॉलिटिक्स टीवी का संबंध सिख फॉर जस्टिस से बताया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन है।
मंत्रालय ने खुफिया इनपुट के आधार पर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है।
मंत्रालय की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के चैनल विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में माहौल बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का सहारा ले रहा था।
संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया।
मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी, सोशल मीडिया, वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है।
Ministry of Information and Broadcasting orders blocking of Apps, website and social media accounts linked to banned organization Sikhs For Justice
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी आधारित “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के साथ घनिष्ठ संबंध है, एक संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधियों के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। रोकथाम) अधिनियम, 1967।
खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए कि चैनल चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, मंत्रालय ने 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग डिजिटल मीडिया संसाधनों को अवरुद्ध करने के लिए किया। “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी”।
अवरुद्ध ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी; और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाए गए।
यह भी देखा गया कि चल रहे चुनावों के दौरान नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च करने का समय आ गया था।
भारत सरकार भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।