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होली पर कोरोना का साया! जानिए दिल्‍ली, यूपी, गुजरात समेत आपके राज्यों में क्या है गाइडलाइंस

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नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन सरकारों के लिए चिंता का सबब बन गया है। 24 घंटे में 53 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। इसमें से महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ही 80 फीसद नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसको देखते हुए कई राज्यों ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि अपने घरों पर रहकर ही सादे ढंग से ही होली मनाएं। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

आइए जानते हैं किन राज्‍यों में होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है:

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने निर्देश दिया है कि आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि आदि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओँ पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।

यूपी सरकार जारी किए दिशानिर्देश

संक्रमणों में तेजी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली समारोह से पहले विशिष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पूर्व अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकालना शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस दौरान राज्य हाई अलर्ट पर रहेगा और लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आयोजित होने वाले किसी भी जुलूस के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

हरियाणा में भी सार्वजनिक उत्सव मनाने पर रोक

हरियाणा सरकार ने आगामी होली त्योहार के मद्देनजर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान, हरियाणा में रोजाना 800 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट में कहा कि हरियाणा सरकार ने होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है।गुरुग्राम, करनाल, अंबाला और पंचकूला सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में शामिल हैं।

महाराष्ट्र में समारोह पर रोक

कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर होली समारोह पर रोक लगा दी है। वहीं, पुणे में भी नए मामलों में उछाल को देखते हुए सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रिसॉर्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान आवास समितियों को 28 और 29 मार्च को अपने परिसर में होली समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

गुजरात में सार्वजनिक उत्सव पर रोक

गुजरात सरकार ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए होली के दौरान सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि होलिका दहन की रस्म को छोटे समारोहों में करने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 29 मार्च को महामारी के कारण सार्वजनिक उत्सव और सामूहिक समारोह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। होली की पूर्व संध्या पर पारंपरिक होलिका दहन का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन केवल सीमित संख्या में लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान दौरान अधीक भीड़ इकट्ठा न हो और लोग कोविड-19 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

घरों के भीतर ही होली मनाने की अपील

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए लोगों से अपने घरों के भीतर ही होली मनाने की अपील की है। इस दौरान राज्य में होली के मौके पर कोई मेला नहीं लगेगा। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि 20 से ज्यादा केस वाले जिलों में सिनेमाघर, क्लब, स्वीमिंग पूल और रेस्टोरेंट बगैरह बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन पार्सल ले जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह में 50 और शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा।

होली, महाकुंभ पर नई गाइडलाइंस

कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच उत्तराखंड सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें लोगों को होली, महाकुंभ और अन्य त्यौहार के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। नए एसओपी के अनुसार, मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने महामारी के कारण इस वर्ष कुंभ को 30 दिनों तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

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खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता

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