पंजाब में गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अधिकृत लोगों का इंटरस्टेट मूवमेंट हो सकेगा. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदेश में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं.दो राज्यों की सहमति होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए स्पेशल बसें भेजी जा सकेंगी.
पंजाब में भी केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 के दिशानिर्देश लागू होंगे. पंजाब के तमाम जिलों के जिलाधिकारी अपने जिले के हालात और कन्टेनमेंट जोन को देखते हुए निर्देश जारी करेंगे. राज्य में शाम 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों के घरों से बाहर निकलने की पाबंदी होगी.
पंजाब के लुधियाना, पटियाला और मोगा और कुछ अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 में राहत देने के निर्देशों के अनुसार आदेश जारी कर दिए हैं.
स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद
इन आदेशों के मुताबिक 31 मई तक स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य ट्रेनें नहीं चलेंगी. शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेज और ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे.
होटल, रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी. अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार बंद रहेंगे.
राज्य में किसी भी सोशल, पॉलिटिकल और धार्मिक जमावड़े पर रोक जारी रहेगी. धार्मिक स्थल और इबादतगाह बंद रहेंगे.
लॉकडाउन के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ऊपर के वृद्धों के गैर-जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
बसों के मूवमेंट के लिए दो राज्यों की सहमति जरूरी
ओपीडी और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे. पंजाब में गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अधिकृत लोगों का इंटर स्टेट मूवमेंट हो सकेगा. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदेश में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं.दो राज्यों की सहमति होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए स्पेशल बसें भेजी जा सकेंगी.
टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, खींचने वाला रिक्शा ये तमाम सेवाएं शुरू की जा सकती हैं. टू व्हीलर और फोर व्हीलर चल सकते हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य सभी निर्देश पूर्ण रूप से पंजाब में लागू किए जाएंगे. सिर्फ कन्टेनमेंट इलाकों को लेकर कोई भी निर्देश लागू करने के लिए उन जिलों के डीसी अधिकृत हैं और वह हालात के अनुसार किसी भी नियम में बदलाव कर सकते हैं.