पटियाल हाउस कोर्ट ने कल होने वाली फांसी अगले आदेश तक टाल दी है.
नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों को कल फांसी नहीं होगी. पटियाल हाउस कोर्ट ने कल होने वाली फांसी अगले आदेश तक टाल दी है. दोषी विनय की दया याचिका लंबित होने की वजह से उसे कल फांसी नहीं होगी.
इससे पहले, निर्भया केस (Nirbhaya Case) के दोषी पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. अपराध के समय नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पवन ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. दरअसल निर्भया कांड (Nirbhaya case) के दोषी पवन गुप्ता (Pawan Gupta) ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था. पवन गुप्ता ने अपराध के समय नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. इसी के साथ गुप्ता ने डेथ वारंट रद्द करने की भी मांग की थी. उल्लेखनीय है कि इनकी फांसी की तारीख मुकर्रर की गई है.
दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विकल्प क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका बचे हैं. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी के उस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पवन ने दलील दी थी कि वारदात के समय वह 18 साल से कम, यानी नाबालिग था इसलिए उसे अब फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषी अक्षय की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया था. निर्भया के दोषियों में से एक अक्षय ने फांसी की सजा पर रोक की मांग की थी.
बता दें 16 दिसंबर, 2012 को हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. छह आरोपियों ने 23 वर्षीय महिला के साथ चलती बस में मिलकर दुष्कर्म किया था और उसकी बुरी तरफ पिटाई की थी. बाद में छात्रा की मौत हो गई थी.