नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने रविवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं. मेट्रो, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले ही तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स से होम डिलिवरी हो सकती है. हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी. लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि इसमें राज्यों की भूमिका बढ़ा दी गई है, जो कि अब तक नहीं थी.
दो राज्यों के बीच आपसी सहमति से बसें चल सकती हैं. राज्यों के भीतर भी बस चलाने का अधिकार मिल गया है. इतना ही नहीं, राज्य रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय कर सकेंगे. अभी तक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार केंद्र के पास था. अब जिलाधिकारी रेड जोन, कंटेनमेंट एरिया या हॉटस्पॉट तय करेंगे लेकिन केंद्र/स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का ख्याल रखेंगे.
ये सुविधाएं भी मिलीं:
– ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत
– स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी.
-होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की इजाजत होगी.
– बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है.
ये सेवाएं अभी बंद रहेंगी:
– 31 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी.
– मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे.
-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी.
– सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक
– सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
– स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे.
– मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेगी.
– सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे.
-कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी.
– शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते.