FASTag: जल्द बनवा ले फ़ास्ट टैग नही तो देना होगा डबल टैक्स, ये नियम आज से पूरे देश में हुआ लागू

By Shubham Rakesh

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सावधान, अगर आज से आपकी गाड़ी में फ़ास्टटैग नहीं लगा होगा तो आपको देना होगा डबल टोल टैक्स. केंद्रसरकार ने सभी टोल पर फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य कर दिया जाएगा। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल से गुजरने पर दोगुना टोल देना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं

जिन वाहन मालिकों के पास फास्टैग स्टिकर नहीं हैं, उन्हें 16 फरवरी से डबल टोल चुकाना होगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने फैसला किया है। वाहनों पर फास्टैग स्टिकर लगाये जाने की समय सीमा सोमवार, 15 फरवरी है। राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यह स्वचालित प्रणाली लागू की गई थी। इसे 1 जनवरी से वाहन पर फास्टैग स्टिकर लगाने का निर्देश दिया गया था। यह समयसीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब फिर से एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और बिना स्टिकर वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा।

नए नियम क्या हैं

जब मोटर चालक 25 से 30 किमी की गति पर टोल प्लाजा के फ़ास्ट टैग कॉरिडोर पर पहुंचते हैं – रेडियो फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफ़िकेशन टैग (RFID) जब इसकी जाँच की जाएगी -उस टोल प्लाजा के हिसाब से आपके खाते से नियमानुसार पैसे कट जायेंगे और आपके वाहन को आगे जाने दिया जाएगा इसमे बहुत कम समय लगता है अगर यदि फास्टैग वैध सत्यापन नहीं होता है तो वाहन स्वामी को लेन से वाहन वापस लेना होगा और टोल रसीद लेनी होगी – इसमें आपको डबल टोल टैक्स लगाया जाएगा।

गडकरी ने कहा टोल प्लाजा पर आवश्यक ‘फास्ट टैग’ प्रणाली को पहले दो या तीन बार बढ़ाया गया है। अधिकांश राजमार्गों पर यह प्रयोग 90 प्रतिशत सफल रहा। केंद्रीय भूमि परिवहन मंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा ।

Shubham Rakesh

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