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Coronavirus: मृतक परिवारों को मिलेगा मुआवजा – SC का आदेश- सरकार गाइडलाइन बनाकर राशि तय करे

By: SHUBHAM SHARMA

On: Wednesday, June 30, 2021 11:20 AM

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नई दिल्ली: कोरोना (Corona) से मौत (Death) होने वाले मरीजों के परिजनों को चार लाख (4 Lac) का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे.

हालांकि, कोर्ट (Supreme Court) ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है. कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं. 

कोरोना से मौत पर परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है. आगामी 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है. मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं. इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए.

इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था. सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा. सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे हैं बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है.

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