NEW DELHI: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाएं शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खारिज कर दीं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए चीनी वीजा घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और विकास मखरिया की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
अदालत ने पिछले हफ्ते दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते अपना आदेश आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस सांसद कार्ति और उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम मामले में सीबीआई मामले के बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में ईडी की जांच के दायरे में हैं।