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मुंबई की अदालत ने 2019 में 9 साल की बच्ची के बलात्कार-हत्या में मौत की सजा दी, सेप्टिक टैंक में मिला था शव

मुंबई की एक अदालत ने अप्रैल 2019 में जुहू इलाके में लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को मौत की सजा की घोषणा की। कुछ दिनों बाद उसका शव उसके घर के पास एक सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था।

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुंबई की एक अदालत ने 2019 में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के एक दोषी को मौत की सजा सुनाई।

मुंबई की डिंडोशी अदालत ने बलात्कार और हत्या मामले में दोषी गुडप्पा चिन्नतांबी देवेंद्र को मौत की सजा सुनाई। अप्रैल 2019 में जुहू इलाके में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद, एएनआई ने बताया। 

कुछ दिनों बाद उसका शव उसके घर के पास एक सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। 

अभियोजक ने गुरुवार को नौ साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की थी। 

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने मंगलवार को देवेंद्र को दोषी पाया था और सजा की मात्रा की घोषणा करने के लिए सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। 

बलात्कार और हत्या के एक अन्य मामले में, मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। उन्हें सितंबर 2021  में मुंबई के साकीनाका इलाके में एक 34 वर्षीय महिला के साथ नृशंस बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था ।

आरोपी मोहन कथवारू चौहान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी) एचसी शेंडे द्वारा 30 मई को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष ने चौहान के लिए मौत की सजा की मांग की थी, जिसने हमले के दौरान लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया था।

Web Title: Mumbai court sentenced to death in 2019 for rape and murder of 9-year-old girl, dead body found in septic tank

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