सिवनी- आज जिले के एकात्म यात्रा दोपहर 3 बजे ग्राम पंचायत छपारा पहुचीं, जहाँ हजारो महिला पुरषो सहित समाज के वीभन्न नागरिको ने यात्रा का स्वागत किया ,इस दौरान हुए जनसंवाद कार्यक्रम में यात्रा के जिला प्रभारी सुजीत जैन सहित जिले के कलेक्टर गोपलचन्द्र डाँड़ व जिला पंचायत सी ई ओ स्वरोषिश सोमवंशी भी शामिल हुए। यात्रा छपारा से लखनादौन की ओर रवाना हुई जहाँ जगह जगह इसका कलश के साथ महिलाओं ने स्वागत किया
छपारा पहुची एकात्म यात्रा में शामिल हुए जिला कलेक्टर
मंदिर हो या मस्जिद 15 जनवरी से बंद हो जाएंगें लाउडस्पीकर
धार्मिक स्थलों विशेषकर मंदिरों और मस्जिदों में बहुतायत में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यह लाउडस्पीकर पूरी तरह खामोश होने वाले हैं।
क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्धारा सख्ती दिखाने के बाद, उत्तर प्रदेशसरकार अब धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर बजाने और अजान आदि देने पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है।
लाउडस्पीकर पर यह रोक इसी 15 जनवरी 2018 से लागू हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद योगी सरकार आई एक्शन में :
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद योगी सरकार एक्शन में दिखाई पड़ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 जनवरी से कोई भी धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जो धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति नहीं लेंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाही की जाएगी।
हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप कार्रवाही करते हुए सरकार की पहल पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रमुख सचिव ने 4 जनवरी को सभी DM व कप्तानों से कहा था कि वह 10 जनवरी तक ऐसे धार्मिक स्थानों व सार्वजनिक स्थलों का पता लगाने को कहा था। जहां बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है।
निर्देशों में साफकहा गया है कि जिन स्थानों पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं, उन्हें 15 जनवरी से पहले निर्धारित प्रारूप पर अनुमति लेना आवश्यक होगा। यदि अनुमति के बगैर लाउडस्पीकर बजाए तो ऐसे सभी लाउडस्पीकर उतरवा लिए जाएंगें।
लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाही :
प्रदेश का जो भी अफसर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी।
चूंकि हाईकोर्ट ने 7 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। इसलिए सरकार को भी अदालत को बताना होगा कि उसने क्या कार्रवाही की है।
मप्र में कांग्रेस का कोई सीएम कैंडिडेट नहीं होगा
भोपाल। खबर आ रही है कि एआईसीसी की बैठक में तय कर लिया गया है कि मप्र में कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट नहीं होगा। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करेगी और गुजरात की तरह बिना सीएम कैंडिडेट के ही चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तन्खा की उपस्थिति में हुई बैठक मेंं यह फैसला लिया गया।
रविवार को नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें मप्र के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार की गई। शाम सात बजे शुरू हुई बैठक करीब दो घंटे तक चली। बैठक में पूर्व केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तन्खा शामिल थे।
बैठक में गुजरात और छत्तीसगढ़की तर्ज पर प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा तो हुई और इस बारे में दिग्गजों के सुझाव भी लिए गए पर राहुल गांधी के विदेश में होने के कारण इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाया। बैठक में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार को किस तरह से घेरा जाए और इसके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाएं इस पर दिग्गजों के बीच मंथन हुआ और उनके सुझाव लिए गए।
फर्जी पत्रकारो की होगी जांच- सूचना व प्रसारण मंत्री
नई दिल्ली- भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जाली पत्रकारों पर सिकंजा कसने को तैयार है । आज दोपहर को हुई प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से बात करते हुए, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि देश भर में जितने भी प्रेस आई○डी○ लेकर घुम रहे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी । इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा । आगे श्री राठौर ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों के छवि खराब हो रही है, एवं उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है ।
आगे जानकारी देते हुए श्री राठौर ने कहा कि पूरे देश में कुछ पैसा लेकर जाली प्रेस आई○डी○ बांटने एवं जाली पत्रकार नियुक्ति करने तथा प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का धंधा चल रहा है। जिसपर अंकुश लगाना अति आवश्यक है । इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है । आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आर○एन○आई○ द्वारा रजिस्टर्ड हो या जो टीवी/रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार/संवाददाता की नियुक्ति हो सकती है व केवल उसका सम्पादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है । जब न्यूज पोर्टल के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो श्री राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं है एवं कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डीस) टीवी पर चल रहे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है और न ही प्रेस आई○डी○ जारी कर सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अवैध है एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। श्री राठौर ने आगे बताया की इन्टरनेट पर न्यूज पोर्टल चलाने पर रोक नहीं है लेकिन इनको सरकारी सहयोग प्राप्त नहीं होगा ।
पत्रकारों की महारैली
सिवनी-प्रदेश भर के पत्रकारों से श्रमजीवी पत्रकार परिषद, मध्यप्रदेश की अपील, महारैली में आपकी भागीदारी आपका भविष्य तय करेगी
15 जनवरी 2018 को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागार में पत्रकार सम्मेलन
दोपहर एक बजे रवीन्द्र भवन से महारैली की शुरूआत, महारैली रवीन्द्र भवन, राजभवन, रोशनपुरा,न्यू मार्केट, होटल पलाश होते हुए शाम 3 बजे मध्यप्रदेश जनसंपर्क मुख्यालय पहुंचकर भोजन उपरांत समापन ।
# पत्रकार सुरक्षा एक्ट लागू करवाने,
# जनसम्पर्क में पारदर्शिता लागू करवाने,
# गैर अधिमान्य पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा लागू करवाने,
# श्रद्धानिधि में उम्र 60 वर्ष करने,अधिमान्यता की शर्त समाप्त करने और श्रद्धा निधि 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने,
# पत्रकारों को आवास के लिये सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाने,
# पत्रकारों की मृत्यु पर एक मुश्त उसके परिवार को 20 लाख की सहायता देने,आदि मॉगों को लेकर यह महा रैली आयोजित है,,,
10 पेटी देशी शराब जप्त
लखनादौन-जिला आबकारी अधिकारी श्री राकेश कुर्मी के निर्देशन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन मेंआबकारी उपनिरीक्षक वृत लखनादौन श्री आशीष वाटिया द्वारा उपनिरीक्षक सेवकराम झारिया आरक्षक बीरेंद्र पटेल गोविंद राय के सहयोग से रात्रि गश्त के दौरान दिनांक 6/1/2017 को नाकाबंदी कर गोटेगांव धूमा रोड पर बिछुआ के जंगल के पास धूमा थाना के अंतर्गत धूमा क्षेत्र में ला रहे 10 पेटी प्लेन मदिरा कुल 90 लीटर सोम डिस्टलरी द्वारा निर्मित मदिरा आरोपी अकबर अली उर्फ भूरा मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी सोहागपुर होशंगाबाद हाल निवास लाटगांव थाना गोटेगांव एवं उसके दो सहयोगी राजू रैकवार उम्र 25 वर्ष गोलू यादव उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी थाना गोटेगांव महिंद्रा एंड महिंद्रा सिल्वर कलर की मार्शल चार पहिया वाहन द्वारा जिसका नंबरMP 49 D 0224 था मदिरा ला रहे थे जप्त कर आरोपी को आबकारी एक्ट की धारा 34/2 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया
जेल में कैदी की मौत
बालाघाट-जेल में स्वयं के मकान को आग लगाने के मामले में सजा काट रहे व्यक्ति 43 वर्षीय बंदी की बीती रात स्वास्थ्य बिगड़ने पर जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। जेल अधीक्षक की माने तो करण मानसिक रूप से अस्वस्थ्यता था, जिसकी समय-समय पर मेडिकल जांच कराई गई थी। रात में उसे सिरदर्द और स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल भेजा गया था। मामले में मृतक के बड़े भाई ने सन्देह जाहिर करते हुए मामले की जांच की मांग की है। बहरहाल जेल में निरुद्ध कैदी की मौत कैसे हुई यह तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.
अधिवक्ताओ ने नही किया न्यायालीन कार्य
सिवनी- जिला अभिभाषक संघ सिवनी के द्वारा आज 8 जनवरी को एक दिन का प्रतिवाद दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी अधिवक्ता कार्य से विमुक्त रहे ज्ञात हो कि वरषो से न्यायलयों में न्यायधीसो की कमी के चलते न्याय की प्रकिया में हो रही देरी को लेकर नए न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग मध्यप्रदेश अभिभाषक संघ करता चला आया है, लेकिन आज तक नियुकिती को लेकर कोई कदम नही उठाया गया।
