
सिवनी । जिले के डूंडासिवनी पुलिस ने एक चौपहिया वाहन से 6 कछुए परिवहन करने वाले दो आरोपियो माननीय न्यायालय सिवनी गुरूवार को पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को 13 दिसंबर 2018 तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है।

नगर निरीक्षक, डूंडासिवनी थाना प्रदीप बाल्मीकि ने बताया कि बीते दिवस 26 नंवबर 2018 को सूचना के आधार पर जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के एक वाहन से 6 कछुए बरामद किए गये थे तथा इन कछुओं को परिवहन करने वाले दो आरोपी क्रमश: कौशिक (30) पुत्र श्यामल दास और बलराम (34) महादेव निवासीगण हुगली पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात मामला जांच हेतु वन विभाग को सौंप दिया था तथा 27 नवंबर को एसटीएसएफ दल भोपाल ने जांच की, जिसमें पाया गया कि पश्चिम बंगाल से शिर्डी (महाराष्ट्र) की ओर परिवहन किये जा रहे 6 कछुए भारतीय प्रजाति के नहीं बल्कि अफ्रीकन प्रजाति रेगिस्तान में पाये जाने वाले है व प्रत्येक की कीमत 3 से 5 लाख है।
बताया गया कि दोनों आरोपियों के विरूद्ध कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर गत दिवस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जहां दोनो आरोपी जेल भेजे गये है। नगर निरीक्षक के अनुसार इस प्रकरण में इंदौर कस्टम विभाग की टीम भी जांच कर रही है तथा बरामद अफ्रीकन प्रजाति के 6 कछुओं को वन विहार भोपाल भेजा गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री गोपाल खांडले एवं एसडीओपी सिवनी श्री के. के. वर्मा के निर्देशन में टी.आई .कोतवाली अरविंद जैन ने नाबालिग बालिका के पतासाजी के लिए तत्काल टीम भेज कर प्रयास किए और उक्त नाबालिग बालिका को उप निरीक्षक राहुल बघेल, आरक्षक चंचलेश, महिला आरक्षक फरहीन ने छिंदवाड़ा में आनंद नगर में आरोपी सुनील टेकाम पिता कुवंर लाल टेकाम उम्र 21 साल निवासी ग्राम बर्रा थाना छपारा के कब्जे से दस्तयाब किया ।


