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अनाथ बच्ची का मनाया जन्मदिन : थाना प्रभारी की हो रही सराहना

लखनादौन- थाना प्रभारी एम ड़ी नागोतिया द्वारा नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जुंआ, सटटा, शराब तस्करी एवं गौकशी सहित नशा मुक्ति अभियान के साथ ही पीडि़त मानव सेवा के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को प्रातः चाय नाश्ता वितरित करने की पहल से नगर के युवाओं सहित समाज सेवी भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं ।

इस सब के बाद नगर निरीक्षक की नई पहल शुरू जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपने शिक्षकों का जन्मदिन मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं इसी कड़ी में आज नगर के सबसे पुराने स्कुल बेसिल शाला अध्यापन कार्य में लगी श्रीमती सुमन तिवारी का जन्मदिन मनाया और जैसे ही जानकारी मिली कि स्कूल में अध्ययनरत एक अनाथ बच्ची का जन्मदिन हैं तो उस बच्ची साधना ककोडि़या का जन्मदिन भी मनाया गया इसके बाद थाना प्रभारी ने सभी शिक्षकों और दो बच्चियों को नगर के सबसे बढि़या हॉटल मिड वे में भोजन कराया।

25000 की होगी एफ.ड़ी. बच्ची और शिक्षिका के जन्मदिन उपरांत लखनादौन थाना प्रभारी ने सभी बच्चों को चाकलेट के साथ गीत प्रस्तुत करनी वाली बच्चियों को पेन वितरित किया और घोषणा की उनके और पुलिस स्टॉफ के आर्थिक सहयोग से बिना मॉ बाप की बच्ची साधना के नाम की 25000 रू. की फिक्स डिपॉजिट की जायेगी। जिसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू की जायेगी। नगर निरीक्षक की इस पहल से उपस्थित बच्चियों सहित शिक्षक गणों ने तालियों से स्वागत किया वहीं नगर में भी इस पहल की चर्चा होते ही लोगों ने नगर निरीक्षक को आभार प्रेषित किया हैं।

नशा मुक्ति हेतु करें प्रयास : नगर निरीक्षक ने स्कूल प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चियों से कहा कि जब भी आप कही जुंआ सटटा या गलत काम करते देखते हैं तो मुझे उनके व्यक्तिगत नं 9425069050 पर फोन करें यदि आप के साथ कोई बदतमीजी करें तो भी फोन पर सूचना दे जिससे तुरंत कार्यवाही कर सकें।

सिवनी जिले में 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश जारी

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SEONI | SECTION 144

सिवनी । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह द्वारा केन्द्र सरकार के जम्मू कश्मीर के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जिले में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता (SEONI | SECTION 144 ) का आदेश जारी किया गया है।

जारी निषेधात्मक आदेश अनुसार 05 अगस्त 2019 से 04 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में जिले की राजस्व सीमाओं में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, आन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मशाल का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

इसके साथ ही सोशल मीडिया एप्प जैसे – फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प आदि में कोई भी आपत्ति जनक मैसेज, चित्र या चलचित्र को भेजना, शेयर करना प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह वाद्य संगीत, ढोल, साउण्ड बॉक्स, डी.जे. आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गुटखा थूकते लगा करंट, मौत!

सिवनी । करंट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गयी। घटना डूण्डा सिवनी थाना क्षेत्र की है।

पुलिस सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि छपारा थाना क्षेत्र के ग्राम रणधीर नगर निवासी विनोद (20) पिता शिव कुमार कुमरे पेशे से मजदूरी का काम करते हैं। विनोद मंगलवार 06 अगस्त को जब डूण्डा सिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम नगझर स्थित हनी ढाबा में कार्यरत थे तभी गुटखा थूकने के लिये वे जब छत से नीचे की ओर झुके तभी उन्हें विद्युत का जोरदार झटका लगा।

विनोद को तत्काल जिला चिकित्सालय उपचार के लिये पहुँचाया गया जहाँ चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पोस्ट मार्टम करवाये जाने के उपरांत उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कान्हीवाड़ा थाना के ग्राम मानेगाँव निवासी विमलेश (19) पिता रामसिंग को भी करंट लगने के कारण जिला चिकित्सालय में दाखिल करवा गया था। बताया जाता है कि उपचार के दौरान ही विमलेश, बिना सूचना दिये अन्यत्र चले गये।

7 अगस्त को राम दल करेगा पौधारोपण

सिवनी- दशहरा पर्व आयोजन से बची हुई राशि से नगर के अनेक स्थानों में वाटर कूलर स्थापित कर जलसेवा करने के साथ साथ श्री रामदल समिति ने आप श्री के विशेष सहयोग से कटगी रोड स्थित मोक्षधाम में सुविधाजनक शवदाह गृह का निर्माण कार्य पूर्ण किया जिसे नगरवासियों को समर्पित किया जा रहा है इस स्थान में आयोजित बृहद पौधरोपण के पुनीत कार्य में आप सम्मलित होकर अपनी सहभागिता अवश्य रूप से सुनिश्चित करे । ऊक्त कार्यक्रम बुधवार 7 अगस्त सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित है।

अनुच्छेद 370 हटा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश

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  • केंद्र ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अनुच्छेद 370 लागू रहने तक राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था
  • अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, संसद से पारित कई कानून इस राज्य में लागू नहीं हो पाते थे
  • केंद्र सरकार रक्षा, विदेश और संचार जैसे अहम विषयों को छोड़कर राज्य के बाकी मामलों में दखल नहीं दे सकती थी
  • अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं, वह अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश
  • लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370हटा दिया।अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया।शाह के संसद में प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी।

इससे पहले जबराज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने शाह से जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करने को कहा। इस पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू है। तीन पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद कर दिए गए हैं। राज्य में हालात वैसे ही हैं, जैसे जंग के वक्त होते हैं। विधेयक तो पारित हो जाएगा। हम विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें पहले कश्मीर के हालात पर चर्चा करनी चाहिए। हमने इसी को लेकर नोटिस भी दिया है। एक घंटे उस पर चर्चा होनी चाहिए।आजाद के बयान पर शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर हर जवाब देने को तैयार हूं और यह विधेयक भी कश्मीर के संबंध में ही है।

पीडीपी सांसदों ने सदन में कपड़े फाड़े

  • चर्चा के दौरान पीडीपी के सांसद मीर फैयाज और नजीर अहमद लावे संविधान का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते नायडू ने दोनों को सदन से बाहर जाने को कहा। गुलाम नबी ने कहा कि पीडीपी के सांसदों द्वारा किए गए काम की निंदा करता हूं। हम भारत के संविधान के साथ हैं। हम संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन भाजपा ने आज संविधान की हत्या कर दी।
  • शाह ने कहा- अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को 3 परिवार लूट रहे थे। आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत को जम्मू-कश्मीर से जोड़ता है, यह सही नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 27 अक्टूबर 1947 पर दस्तखत किए थे। अनुच्छेद 370 1954 में अस्तित्व में आया।  
  • संसद पहुंचने पर मुस्कुराए थे शाह संसद भवन पहुंचने पर पत्रकारों नेशाह से कश्मीर परबड़े फैसले को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा कर अंदर चले गए। कांग्रेस ने दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया और कार्यवाही से पहले गुलाम नबी आजाद के चेंबर में बैठक की।
  • जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक भी पेश होगा गृह मंत्री ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में आर्थिक पिछड़े वर्गों काे 10% आरक्षण संबंधी बिल भी पेश करेंगे। यह बिल 28 जून में लोकसभा से पास हो चुका है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 में कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों के नागरिकों को विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किया है। ताकि उन्हें भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बराबरी का मौका मिल सके। शाह ने लोकसभा में कहा था कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में रहना पढ़ता है। कई दिनों तक बच्चों को यहां रहना पड़ता है। स्कूल बंद रहते हैं। उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। इससे साढ़े तीन लाख लोगों को फायदा होगा।
  • जम्मू-कश्मीर के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए बिल के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया गया है। राज्यसभा में बिल पास होने से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आरक्षण नियम में संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे भी आरक्षण का फायदा मिल सकेग

एव्हीवीपी ने चलाया स्वच्छ परिसर अभियान

सिवनी । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय आयाम एसएफडी के द्वारा आज प्राचीन मठ मंदिर के तलाब के घाट पर स्वच्छ परिसर अभियान चलाया गया ऋषभ चौरसिया बताया की मठ मंदिर तलाब घाट में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और श्रावण मास के चलते कई श्रद्धालुओं का वहां आना जाना लगा रहता है गन्दगी के अंबार के कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है ।

उस घाट को साफ करने के लिए आज एबीवीपी टीम में स्वच्छ परिसर मुहिम चलाई गई मठ मंदिर तलाब घाट की सफाई में स्वच्छ परिसर अभियान में जिला संगठन मंत्री देवी सिंह जिला संयोजक मयूर सोनी जिला छात्रा प्रमुख शैली प्रजापति नगर अध्यक्ष आकाश डहेरिया ने अपना सहयोग दिया साथ ही सिवनी नगर की प्रथम छात्रा नगर मंत्री लीना शुक्ला ने स्वच्छ परिसर अभियान में श्रमदान कर अपनी भूमिका निभाई

इसके साथ एसएफडी आयाम के प्रमुख वेदांत विश्वकर्मा अनिकेत जैन पारुल सनोडिया रोहित झारिया सानिध्य वच्छानी मनीष शर्मा आदि कार्यकर्त्ताओ ने श्रम दान किया एव्हीवीपी ने सभी नगर वासियो से निवेदन किया की प्राचीन मठ मंदिर परिसर एवं तालाब के घाट में कचरा न फेंके एवं परिसर को साफ व स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करे ।

मोतीनाला में मिला विकास का शव

सिवनी । सिवनी के समीप ग्राम बम्होड़ी क्षेत्र के एक नाले में युवक का शव दिखायी देने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस के द्वारा जब शव को बाहर निकलवाया गया जब उसकी पहचान सिवनी के टिग्गा मोहल्ला निवासी विकास (28) पिता डुण्डा लाल यादव के रूप में की गयी। पुलिस सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि शव, चार से पाँच दिन पुराना लग रहा था। शव का पोस्ट मार्टम करवाये जाने के उपरांत उसके परिजनों को सौंप दिया गया।

बताया जाता है कि बम्होड़ी स्थित मोतीनाला में मृत अवस्था में मिला विकास यादव अविवाहित था और अक्सर ही वह अपने घर से दो-दो दिन गायब रहा करता था। इसके चलते मृतक के परिजनों ने, घर में विकास की अनुपस्थिति को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जिसके बाद उसका शव ही उसके घर पहुँच सका। पुलिस जाँच में जुट गयी है।

52 नग मवेशी जप्त किये ट्रक से

सिवनी पुलिस ने कत्लखाने की ओर ले जाये जा रहे मवेशियों को एक वाहन से आजाद करवाकर गौशाला भिजवा दिया।

प्रतीकात्मक फोटो | सिवनी न्यूज़ | SEONI NEWS : 52 नग मवेशी जप्त किये ट्रक से

सिवनी । पुलिस ने कत्लखाने की ओर ले जाये जा रहे मवेशियों को एक वाहन से आजाद करवाकर गौशाला भिजवा दिया।

डूण्डा सिवनी पुलिस ने ग्राम मैली से गुजर रहे ट्रक क्रमाँक एमपी 09 एचजी 8611 को रोककर जब उसकी तलाशी ली तब उसमें 52 नग मवेशी पाये गये जिन्हें नागपुर कत्लखाने की ओर ले जाया जा रहा था। मवेशियों से संबंधित कागजात पेश न कर पाने के कारण पुलिस ने राजगढ़ के सारंगपुर निवासी संतोष पिता भुंवर लाल लोधा और शकील पिता मेहबूब खान को इस मामले में आरोपी बनाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है।

वाहन विक्रेता : गैराज मालिक को व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य

सिवनी-अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी दी गई कि समस्त नए और पुराने वाहनों के विक्रेता, मोटरयान के अनुषंगी सामान के विक्रेता, मोटरयान सर्विस सेन्टर/गैराज मालिक/ मोटर मैकेनिक को केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 के तहत जिला परिवहन कार्यालय सिवनी से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है |

अतः सिवनी जिले के संबंधित व्यवसायी व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र निरस्त कराने की अनुशंसा की जावेगी।

शासकीय राशि गवन करने वाले सरपंच एंव संचिव को 5-5 साल की कैद : Lakhnadon News

सिवनी- जिला सिवनी के लखनादौन थाना के अतंर्गत ग्राम पंचायत पुरवा की घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि, जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी, मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पुरवा में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011-2012 में प्राथमिक शाला पुरवा में अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण हेतु 2,70,000 रूपये स्‍वीकृत किया गया था।

इस अतिरिक्‍त भवन के निर्माण एंजेसी ग्राम पंचायत पुरवा थी। जिसके अनुसार संरपच श्रीमति रामबती बाई पति शेरसिंह धुर्वे एंव सचिव सुन्‍दर लाल ठाकुर पिता रीझनलाल, द्वारा निमार्ण कार्य कराया गया। निर्माण कार्य छत स्‍तर पर कर बदं कर दिया गया था। शेष कार्य निर्माण कार्य हेतु पुन: जिला शिक्षा केंन्‍द्र सिवनी से अतिरिक्‍त निर्माण राशि ग्राम पंचायत पुरवा के खाते में जमा करायी गई थी ।

उक्‍त निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात दिये गए शासकीय राशि एंव निर्माण कार्य की लागत का भौतिक सत्‍यापन एंव मुल्‍यांकन कराया गया। जिस पर जांच में पाया गया कि उपरोक्‍त दी गई निर्माण राशि में से कम राशि का कार्य कराया गया है।

इस प्रकार निर्माण एंजेसी ग्राम पंचायम पुरवा के संरपच श्रीमति रामबती बाई एंव सचिव सुन्‍द्रर लाल द्वारा रूपये 1,20,176 रूपये राशि का स्‍वंय के लिए उपयोग कर गबन किया गया । जिसके कारण सरपंच और सचिव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपेार्ट थाना लखनादौन में धारा 420, 409 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया।

तथा विवेचना पूर्ण पश्‍चात दोनो आरोपी के विरूद्ध न्‍यायालय में चालान पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय न्‍यायालय श्री मोहित दिवान, प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश, लखनादौन जिला सिवनी, की न्‍यायालय में विचारण किया गया। जिसमें शासन की ओर से के0 सी0 निगम विशेष लोक अभियेाजक तथा श्रीमति निर्जला मर्सकोले, अतिरिक्‍त जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा गवाहा और सबूत पेश किए गए जिस पर उपरोक्‍त न्‍यायालय द्वारा आरोपी सचिव सुन्‍दर लाल तथा आरोपिया सरपंच रामबती बाई दोनो को धारा-420 भा0द0वि0 में 5-5 वर्ष एंव धारा-409 भा0द0वि0 में 5-5 वर्ष का कारावास एंव 20,000-20,000 रूपये का अर्थदण्‍ड की सजा से दंडित किया गया।