Homeसिवनीसिवनी जिले में 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश जारी

सिवनी जिले में 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश जारी

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dhara 144 | SEONI | SECTION 144
SEONI | SECTION 144

सिवनी । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह द्वारा केन्द्र सरकार के जम्मू कश्मीर के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जिले में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता (SEONI | SECTION 144 ) का आदेश जारी किया गया है।

जारी निषेधात्मक आदेश अनुसार 05 अगस्त 2019 से 04 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में जिले की राजस्व सीमाओं में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, आन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मशाल का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

इसके साथ ही सोशल मीडिया एप्प जैसे – फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प आदि में कोई भी आपत्ति जनक मैसेज, चित्र या चलचित्र को भेजना, शेयर करना प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह वाद्य संगीत, ढोल, साउण्ड बॉक्स, डी.जे. आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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