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जिले की खाद्य दुकानों पर लगा 07 लाख का अर्थदण्ड

सिवनी । कलेक्टर के आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी के चलते संयुक्त दल द्वारा जिले के विभिन्न विकास खण्डों, तहसील क्षेत्रों और सिवनी मुख्यालय में लगातार जाँच कार्यवाही एवं नमूना कार्यवाही की गयी है।

खाद्य निरीक्षक ने बताया कि विकास खण्ड सिवनी, कुरई, बरघाट, केवलारी, घंसौर स्थित कुछ दुकानों से नमकीन, मिठाई, मैदा, चमचम, खोवा, मिल्क केक, पनीर, चिरौंजी, कलाकंद, बेसन, कुंदा, पेड़ा आदि खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिये गये।

खाद्य निरीक्षक ने बताया कि नमूनों को जाँच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है। प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिये चलाये जा रहे। विशेष अभियान के तहत अब तक खाद्य पदार्थों के कुल 317 नमूने लिये गये हैं जिनमें से 49 नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उक्त जाँच रिपोर्ट में से 17 नमूने अमानक पाये गये हैं जिनमें अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है । साथ ही उक्त अवधि में कुल 20 प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त अवधि में कुल 25 प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये हैं जिनमें कुल सात लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

रविवार को भी लगेंगे सरकारी स्कूल, आदेश जारी | MP NEWS

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रविवार को भी लगेंगे सरकारी स्कूल, आदेश जारी | MP NEWS | Government schools will also be held on Sundays. MP NEWS

भोपाल । लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी किये हैं कि सरकारी स्कूलों में अकादमिक कैलेण्डर पूरा कराने के लिये रविवार को सप्ताह के अन्य दिनों की तरह स्कूल का संचालन किया जाये। यदि रविवार को उनका संचालन करना संभव न हो तो प्रतिदिन 02 घण्टे अतिरिक्त क्लास लगायी जाये।

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से बताया गया है कि इस वर्ष भीषण गर्मी और बारिश के मौसम में लगातार कई दिनों तक स्कूल बंद रहे एवं पढ़ाई प्रभावित हुई। प्राकृतिक समस्याओं के कारण मध्य प्रदेश का अकादमिक कैलेण्डर बिगड़ गया है। कोर्स पूरा करवाने के लिये अनिवार्य है कि रविवार को भी स्कूलों का सप्ताह के अन्य दिनों की तरह संचालन किया जाये।

एक विकल्प यह भी :
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से जारी आदेश में एक अन्य विकल्प भी दिया गया है। यदि यह संभव न हो कि रविवार को उनका संचालन किया जा सके तो सप्ताह के सामान्य दिनों में प्रतिदिन कम से कम 02 घण्टे की एक्स्ट्रा क्लास लगायी जाये। इस तरह सप्ताह के सामान्य दिनों में एक्स्ट्रा क्लास लगाकर कोर्स पूरा किया जाये।

धनतेरस के दिन भी जारी रही खाद्य विभाग की कार्यवाही

सिवनी : कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की कार्रवाई लगातार जारी है ।

दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त दल द्वारा सिवनी जिले के विभिन्न विकास खंडों तहसील क्षेत्रों और सिवनी मुख्यालय में लगातार जांच कार्रवाई एवं नमूना कार्यवाही की गई है विगत 19 अक्टूबर 2019 को कुरई स्थित पांडे रेस्टोरेंट्स नमकीन एवं मिठाई, लक्ष्मी रेस्टोरेंट्स से नमकीन एवं मैदा, बीकानेर रेस्टोरेंट्स से चमचम एवं खोवा।

वही दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को बरघाट स्थित गुरुकृपा होटल से चमचम एवं मिल्क केक, शिव होटल से नमकीन एवं पेड़ा, असाडू लाल नमकीन भंडार से नमकीन चना दाल, छपारा स्थित जैन होटल से रसगुल्ला एवं टोस्ट

वही दिनांक 21 अक्टूबर 2019 को केवलारी स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से पनीर एवं नमकीन, दादाजी रेस्टोरेंट्स बर्फी एवं चिरौंजी बर्फी, पलारी चौराहा स्थित याशिका होटल से नमकीन एवं बर्फी,

वही दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को घंसौर स्थित तृप्ति होटल से कलाकंद और नमकीन, जगदंबा स्वीट्स एवं नमकीन से नमकीन एवं बेसन, जोधपुर मिष्ठान भंडार से बर्फी, नर्मदा होटल से कुंदा और पेड़ा,

और दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को बरघाट स्थित गुजरात स्वीट से सोन पपड़ी एवं नमकीन, संदीप होटल आष्टा से नमकीन एवं पेड़ा, सूर्यवंशी होटल आष्टा से बर्फी एवं मैदा

जिसके बाद दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को महावीर खोवा भंडार सिवनी से मलाई पेड़ा, walk-in स्टोर सिवनी से नमकीन के 2 नमूने डायमंड होटल कान्हीवाड़ा से पेड़ा

एवं आज दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को बीकानेर रेस्टोरेंट छपारा से रसगुल्ला एवं नमकीन, वैशाली राजपुरोहित छपारा से सोन केक, पाखी स्वीट्स एंड नमकीन शिवनी से दूध बर्फी एवं पेड़ा तथा अडकू लाल मिष्ठान भंडार सिवनी से कुंदे के पेड़े एवं पेड़ा का नमूना लिया गया है।

लिए गए नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक खाद्य पदार्थों के कुल 317 नमूने लिए गए हैं जिनमें से 49 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उक्त जांच रिपोर्ट में से 17 नमूने अमानक पाए गए हैं जिनमें अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है ।

साथ ही उक्त अवधि में कुल 20 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं । उक्त अवधि में कुल 25 प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किए गए हैं जिनमें कुल ₹700000 का अर्थदंड लगाया गया है।

मंडी टैक्स की चोरी कर हैदराबाद भेजा जा रहा था लाखों का गेहूं : 300 क्विंटल गेहूं सहित ट्रक जप्त

कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल ने किया जप्त, अवैध परिवहन पर 50 हजार का जुर्माना वसूला

सिवनी। सिमरिया कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल ने ग्राम भाटा में मंडी टैक्स की चोरी कर हैदराबाद भेजा जा रहा लाखों रुपए का करीब 300 क्विंटल गेहूं ट्रक सहित जप्त किया है। उड़नदस्ता दल ने संबंधित व्यपारी से अवैध परिवहन पर 50 हजार का जुर्माना वसूला है

मिली जानकारी के अनुसार सिमरिया कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल ने बीती रात उपमंडी भोमा क्षेत्र में थांवरी गांव में वाहन क्रमांक MH35BG4248 को तलाशी के दौरान 300 क्विंटल गेहूँ का अवैध परिवहन पकड़ा है।

इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं ग्राम भाटा (आमाकोला) से सीधी खरीदी कर ट्रक में लोड कर हैदराबाद भेजा जा रहा था। कृषि उपज के दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि मंडी समितियों में लागू ई-अनुज्ञा प्रणाली के तहत व्यापारियों को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर कृषि उपज का अवैध परिवहन किया जा रहा है।

वाहन में बरामद अनुज्ञा पत्र घंसौर मंडी के व्यापारी मे. जैन अनाज भंडार द्वारा स्वयं जारी कर बिल के साथ कागजों में सेकंड पार्टी के रूप में केवलारी मंडी के व्यापारी मे. आशा माँ ट्रेडर्स को भेज दिया। इस पर छूट लेकर केवलारी का व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूं की सीधी खरीदी कर मंडी टैक्स बचते हुए ग्राम-भाटा में ट्रक में लोड कर हैदराबाद भेजने की तैयारी में था, जिसे मंडी उड़नदस्ता दल ने जप्त किया है।

उड़नदस्ता दल ने व्यापारी पर अवैध परिवहन का प्रकरण तैयार कर पांच गुना मंडी टैक्स ₹ 50045 वसूल किया। कार्यवाही में उड़नदस्ता दल प्रभारी मंडी निरीक्षक टेकचंद धुवारे, सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र कुमरे, मनोज पटले, भुनेश्वर गुनगे, नितिन सैयाम एवं कुलदीप ठाकुर शामिल रहे।

मंडी प्रशासन द्वारा कृषि उपज की सीधी खरीदी, अवैध संग्रहण और अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाने व मंडी टैक्स चोरी पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

सर्व आदिवासी समाज ने आन्दोलन करने की दी चेतावनी

केवलारी : सिवनी जिले मे ब्राडगेज आमान परिवर्तन का कार्य चालू है ।

रेल्वे ठेकेदार व्दारा केवलारी से छींदा रोड पर अण्डर पास रेलवे पुल के लिए खोदे गड्डे मे विगत दिवस मोटर साइकल सहित नरेश उइके गड्डे मे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी ।

रेलवे ठेकेदार ने कोई भी सुरक्षा के इंतजाम , डायवर्नसन सूचना बोर्ड नहीं लगाया था ।

सर्व आदिवासी समाज तहसील केवलारी के लोगों व्दारा म.प्र. के महामहिम राज्यपाल , मुख्यमंत्री एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM केवलारी को सौंप कर मांग की है कि शीघ्र लापरवाही करने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही कर मृतक रमेश उइके के परिजनों को मुआवजा दिया जावे ,एवं रेलवे विभाग मे एक को नौकरी दी जावे ।

सर्व आदिवासी समाज केवलारी ने चेतावनी दी , कि मांग पूरी ना होने पर मजबूर हो कर आन्दोलनकरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

पिता की स्मृति में दिया शव वाहन

सिवनी : जिले की बरघाट नगर पंचायत अध्यक्ष रंजीत वासनिक (दाऊ) द्वारा आज 24 अक्टूबर को अपने पिताजी स्वर्गीय रामदास जी वासनिक की स्मृति में एक शव वाहन दान किया है ।

ऊक्त शव वाहन नगर परिषद को आज सोपा गया है, रंजीत वासनिक के इस नेक कार्य की सभी वर्गों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ऊक्त वाहन उपलब्ध होने से नागरिको को सुविधा मिलेगी।

सिवनी कलेक्टर ने घोषित किया 28 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश

सिवनी : कलेक्टर प्रवीण सिंह ने संपूर्ण सिवनी जिले में सोमवार 28 अक्टूबर 2019 अन्नकूट पूजन (दीपावली का दूसरा दिन) के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया हैं। यह अवकाश कोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नही होंगे |

जिला चिकित्सालय परिसर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

सिवनी : सिविल सर्जन एवं सह-मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक सिवनी द्वारा जानकारी दी गई कि शासन द्वारा जारी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के प्रतिबंध के परिपालन में जिला चिकित्सालय सिवनी परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को तत्काल प्रभाव प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उन्होंने मरीजो एवं दुकानदारो को जिला चिकित्सालय परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र सें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील के साथ ही सुरक्षा ऐजेंसी को किसी भी व्यक्ति को चिकित्सालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर प्रवेश न करने देने के निर्देश दिए हैं ।

पात्र परिवारों को वितरण पर्ची के आधार पर मिल सकेगा राशन

सिवनी : उचित मूल्य दुकानों में पीओएस मशीन के खराब होने एवं नेट कनेक्टिविटी न होने की शिकायतों के मद्देनजर आगामी त्यौहारो में सभी पात्र परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने जिले की समस्या वाली सभी उचित मूल्य की दुकानों को अक्टूबर माह के लिए वितरण पर्ची के आधार पर राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए है।

सभी पात्र उपभोक्ता को अक्टूबर माह का राशन 26 अक्टूबर तक वितरण पर्ची के माध्यम से मिल सकेगा। जिसके लिए परिवार का ऑनलाइन आवंटन जारी होना अनिवार्य होगा तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य दुकान पर पहचान हेतु आधार अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।