सिवनी । कलेक्टर के आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी के चलते संयुक्त दल द्वारा जिले के विभिन्न विकास खण्डों, तहसील क्षेत्रों और सिवनी मुख्यालय में लगातार जाँच कार्यवाही एवं नमूना कार्यवाही की गयी है।
खाद्य निरीक्षक ने बताया कि विकास खण्ड सिवनी, कुरई, बरघाट, केवलारी, घंसौर स्थित कुछ दुकानों से नमकीन, मिठाई, मैदा, चमचम, खोवा, मिल्क केक, पनीर, चिरौंजी, कलाकंद, बेसन, कुंदा, पेड़ा आदि खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिये गये।
खाद्य निरीक्षक ने बताया कि नमूनों को जाँच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है। प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिये चलाये जा रहे। विशेष अभियान के तहत अब तक खाद्य पदार्थों के कुल 317 नमूने लिये गये हैं जिनमें से 49 नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
उक्त जाँच रिपोर्ट में से 17 नमूने अमानक पाये गये हैं जिनमें अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है । साथ ही उक्त अवधि में कुल 20 प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त अवधि में कुल 25 प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये हैं जिनमें कुल सात लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।