सिवनी- वन अपराध से सम्बंधित यह मामला वर्ष- 2018 का है । जिला सिवनी के दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल परिक्षेत्र कुरई ,बीट धंतोली व्रत जामयपानी के अंतर्गत में आने वाले ग्राम मिलवा से जिलावार की यह घटना है । दिनांक 19-01-18 को रात्रि लगभग 08: बजे विनायक राव पटले वनरक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भिलवा एवं जिलापुर के बीच राजस्व छेत्र में वन्य प्राणियों के शिकार हेतु ग्राम जिलावार निवासी राजकुमार उर्फ सुदामा पिता रामसिंह भलावी द्वारा स्वयं के खेत मे विद्युत करंट फैलाया गया था जो अभी भी करंट लगा हुआ चालू है ।
इस सूचना पर बीट गार्ड विनायक राव पटले द्वारा छेत्र से सम्बंधित बीटगॉर्ड , परिछेत्र सहायक , सुरक्षा श्रमिक व स्थानीय विद्युत लाइनमैन को साथ लेकर ग्राम भिलवा से जिलापुर विद्युत लाइन को चेक करने गए चेकिंग के दौरान रात्री करीब 9:30 बजे विद्युत लाइन बंद चालू हुई तब सभी स्टाफ द्वारा लाइन को चेक करते हुये रामसिंह भलावी के खेत मे पहुचे वहाँ बास की खूंटी गड़ी हुई थी जिसमे जी0आई0 तार लगा हुआ था तथा खेत के मेड पर लगी खुटियों के बीचो बीच जी0आई0 तारों के नीचे एक वन्यप्राणी तेंदुआ विद्युत करेंट लगने से मृत पड़ा हुवा था । जिस पर खेत के मालिक रायसिंह भलावी और आरोपी राजकुमार से पूछताछ की गई ,पूछताछ पर यह सिद्ध हुआ की आरोपी राजकुमार ने कि घटना स्थल पर उसके द्वारा जंगली सुअर का शिकार के उद्देश्य से खेत मे खूटियों की सहायता से लोहे की जी0आई0 तारों को लगाकर करेंट चालू किया था जिससे तेंदुआ को करेंट लगने और उस तार में फसने से उसकी म्रत्यु हुई । वन विभाग द्वारा अपराध पर मामला बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही और विवेचनापूर्ण पश्चात आरोपी के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में पेश किया था ।
जिस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – श्रीमती सुमन उइके , की न्यायालय में सुनवाई की गई थी जिस पर शासन की और से सहायक जिला अभीयोजन अधिकारी सिवनी – नवल किशोर सिंह के द्वारा गवाहों और पंचनामो को न्यायालय में प्रस्तुत कराया एव महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कर मामले को साबित कराया गया। जिस पर उपरोक्त माननीय न्यायालय ने आरोपी राजकुमार भलावी को तेंदुए के शिकार के अपराध में 02- साल के सश्रम कारवास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय सुनाया .