सिवनी: Seoni Lockdown News: सिवनी कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इससे बचाव के लिए सिवनी कलेक्टर द्वारा आवश्यक उपाय किये जा रहे है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय सिवनी के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित किया था।
पारित आदेश दिनांक 2528/एस.डब्ल्यू/कोविड/2021 सिवनी दिनांक 10/04/2021 के द्वारा सिवनी जिले मे आमजन की सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 12/04/2021 को समय प्रातः 06 बजे से दिनांक 22/04/2021 को समय प्रातः 06 बजे तक प्रतिबंधात्मक कोरोना कफ्र्यू आदेष जारी होने से टोटल लाॅक डाउन किया गया है।
इस समय अवधि के दौरान अतएवं उपरोक्त स्थिति में निम्नानुसार किराना व्यवसायियों को होम डिलेवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-
उपरोक्तानुसार व्यवसायीयों को निर्देशित किया जाता है कि जन समान्य से मोबाईल पर प्राप्त मांग अनुसार सामग्री निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करनें। उक्त सुविधा हेतु अधिकतम 20 रुपये डिलेवरी चार्ज निर्धारित किया जाता है।
नोट :-
- जन समान्य अपने नजदीकी दुकानदारों से संपर्क कर होम डिलेवरी हेतु आर्डर लिखा सकेगें जिसके पश्चात दुकानदार प्राप्त आर्डर की सामग्री संबंधित व्यक्ति के घर पर डिलेवरी देना सुनिश्चित करेगा।
- कोई भी दुकानदार दुकान खालकर सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। दुकान की शटर डाउन कर ही कार्य करेंगे। उल्लघंन की स्थिति में दुकान लॉकडाउन अवधि तक सील की जावेगी एवं अन्य वैधानिककार्यवाही की भी जावेगी।
- भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी कोविड गाईड लाईन में दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- होम डिलेवरी हेतु प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को इस आदेश की प्रति अपने साथ अनिवार्य रुप से रखनी होगी। समय दोपहर 2 बजे से रात्री 8 बजे तक पास की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन अनिवार्यतः इस आदेश की प्रति साथ रखना होगा।
- एक दुका दार अधिकतम 2 कर्मचारीयों को ही होम डिलेवरी हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध करायेंगें। इस आदेश की प्रति को ही पास माना जावेगा।
- प्रत्येक कर्मचारी को मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा डिलेवरी बाय के स्वास्थ्य के संबंध में दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा।