सिवनी: बिहार निवासी ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म….

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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सिवनी। थाना धूमा अंतर्गत एक गांव निवासी प्रार्थी पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि 29 फरवरी 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री ने अपनी मां को लखनादौन बाजार कपड़े लेने के लिए जा रही हूं कहकर घर से अकेली गई थी। जिसकी शाम तक घर वापस ना आने पर आस पास एवं रिश्तेदारों में पता करने पर पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

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इस दौरान 4 मार्च 2020 को पीड़िता को हर्रई (छिंदवाड़ा) में आरोपी पिंटूराम उर्फ पवन लोहार उम्र 22 वर्ष, निवासी बिजुआ थाना डूंगरिया जिला- गया (बिहार) के कब्जे से बरामद किया गया। पूछताछ पर नाबालिक के द्वारा बताया गया कि जब वह अपने माता-पिता के साथ मजदूरी करने नागपुर गई थी तभी वहां पर आरोपी के साथ जान पहचान हो गई थी, जो वहां पर बिहार से मजदूरी करने आया था जो शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 29 फरवरी 2020 को फोन कर कहा कि मैं लखनादौन में हूं तुम कल आ जाना तो वह दूसरे दिन दिनांक 1 मार्च 2020 को दोपहर बस में बैठ कर लखनादौन गई। तब आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ सिवनी ले गया और वहां से छिंदवाड़ा की बस से हर्रई ले गया।

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जहां एक मंदिर में शादी कर लिया और हर्रई में ही एक मकान में किराए से रहने लगे। उसी दौरान आरोपी पिंटू राम ने दिनांक 1 मार्च 2020 से 3 मार्च 2020 तक उसके मना करने पर भी उसके साथ गलत काम करते रहा। नाबालिग के इस बयान के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी पिंटू राम उर्फ पवन के विरुद्ध धारा 363, 376 ( ए), 376, 376(2)(एन), 342 भादवि एवं धारा 3,4,5,( एल), 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 5 मार्च 2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

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जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला-अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि आरोपी के द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है।

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ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। उक्त घटना पर विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम),की न्यायालय द्वारा आरोपी पिन्टूराम उर्फ पवन की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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Web Title : Seoni News Seoni Bihar resident molested a minor by luring marriage ….

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.