सिवनी । जिला न्यायालय ने शनिवार को थाना लखनादौन अंतर्गत एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत खारिज की है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने शनिवार देर शाम जानकारी दी कि 5 अप्रैल 2019 को एक नाबालिग ने धनौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहगांव खुर्द निवासी दादूराम (22) पुत्र हुल्कर सल्लाम ने दोपहर खेत पर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान नाबालिग के बहन और जीजा आए तो उसने आपबीती बताई और धनौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बताया गया शनिवार को आरोपित दादूराम ने जमानत का आवेदन लगाया, जिस पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपा मर्सकोले द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि आरोपित ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घृणित कार्य किया है। इस गंभीर अपराध के मामले में जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम ) सुमन उइके द्वारा आरोपित का जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।