सिवनी मध्य प्रदेश : शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज । जिला सिवनी के थाना कान्हीवाडा में दिनांक 14 मई 2020 को पीड़िता अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक गांव में रहती हैं बन्नी मजदूरी का काम करती है।
पिछले साल के अक्टूबर के महीने में चोर पिपरिया के संतोष ठाकुर के घर भुट्टा तोड़ने एवं गहाने के लिए उसकी मां के साथ जाती थी तभी निवासी ग्राम चोर पिपरिया का आरोपी अमर सिंह कुमरे उम्र 22 वर्ष, भी भुट्टा गहाने जाता था उसी समय से अमर सिंह कुमरे से उसकी जान पहचान हुई थी।
सन 2019 के दिसंबर माह में अपने घर में अकेली थी तभी दिन के करीब 2:00 बजे आरोपी अमर सिंह कुमरे उसके घर आया और उससे बोला कि मैं तुझसे शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद से आरोपी अमर सिंह लगातार उसके घर आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा आज से 15 दिन पहले भी आरोपी अमर सिंह उसके घर आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था।
पीड़िता ने अपने घर वालों को डर के कारण इस बात को नहीं बताई थी, जब तीन माह बाद पेट में दर्द होने लगा तो अपनी मां और पिता व बहन को घटना की सारी बात बताई थी।
पीड़िता के इस बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और आवशयक कार्यवाही कर आरोपी अमर सिंह कुमरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । आरोपी ने जमानत हेतु आवेदन लगाया था।
जिसकी सुनवाई श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायाधीश ,(पॉस्को अधिनयम) की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन कि ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म कर घृणित एवं गंभीर अपराध किया है।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी और एवं शासन दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात विचार करते हुए आरोपी अमर सिंह की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया है । मनोज सैयाम। प्रभारी मीडिया सेल ।